जामिया हिंसा: शरजील, सफूरा, तन्हा बरी… असली अपराधियों को पकड़ने में कैसे फेल हो गई दिल्ली पुलिस
जामिया हिंसा केस: ‘बलि का बकरा बनाया’, फैसले में कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
- पुलिस असली अपराधियों को पकड़ने में असफल रही लेकिन उसने आरोपितों को बलि का बकरा जरूर बनाया।
- आसिफ इकबाल तन्हा, शरजील इमाम, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम के खिलाफ देर से दाखिल की गई चार्जशीट से पहले तक कोई चश्मदीद नहीं था जो मौके पर उनकी मौजूदगी की पुष्टि करे। तीसरी चार्जशीट में गवाहों ने उन्हें पहचाना है… इसपर विचार नहीं किया जा सका।
- काफी समय तक शिनाख्त परेड नहीं कराई गई और पुलिस ने इस बारे में सब कुछ साफ नहीं बताया। वे तीसरी चार्जशीट के बाद ही आरोपियों की पहचान कर सके। क्या पुलिस अपने केस को लेकर इतनी अनिश्चित थी?
- चार्जशीट में कहीं भी यह बात नहीं है कि आरोपियों ने मिलकर कुछ किया या फिर मौके पर पहुंचकर वे एकजुट हो गए।
- रिकॉर्ड पर कोई ‘टूलकिट’ नहीं रखी गई है जो अभियोजन के दावे को आधार दे सके कि आरोपियों ने सामूहिक रूप से काम किया।
- अभियोजन पक्ष ने किसी तरह वॉट्सऐप चैट्स या SMSs पेश नहीं किए। न ही इस बात का सबूत दिया कि आरोपी आपस में बात कर रहे थे जिससे इस दावे को बल मिलता कि आरोपियों ने मिलकर कोई साजिश रची थी।
- तस्वीरों में सभी 12 आरोपी एक-दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। वीडियो में भी वे एक-दूसरे को इशारा करते या बात करते नहीं दिखते। ऐसे में सामूहिक साजिश का आरोप नहीं बनता।
- रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे प्रथमदृष्टया ऐसा लगे कि आरोपी किसी दंगाई भीड़ में शामिल थे। कोई भी किसी तरह का हथियार नहीं लहरा रहा था या पत्थर फेंक रहा था।
- आरोपियों के खिलाफ इस बात का भी सबूत नहीं है कि उन्होंने कानून के पालन में रुकावट डाली। संभावनाओं के आधार पर चार्जशीट नहीं दाखिल की जा सकती।
- जांच एजेंसी ने कोई नया सबूत नहीं रखा है, बल्कि एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने की आड़ में वही पुराने तथ्य सामने रख दिए हैं।
आपको विरोध और बगावत के बीच अंतर को समझना होगा। बगावत का दमन जरूरी है, लेकिन विरोध को स्थान और मंच, दोनों देना चाहिए।
साकेत कोर्ट, (जांच एजेंसियों से)
कोर्ट ने उस चार्ज को भी खारिज कर दिया कि आरोपियों ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया इलाके में लगी CrPC की धारा 144 का उल्लंघन किया। अदालत ने कहा कि जहां प्रदर्शन हुए, वहां के लिए ऐसा कोई आदेश प्रभावी नहीं था। अदालत ने कहा कि किसी गवाह ने आरोपियों को कुछ करते नहीं देखा। केवल घटनास्थल पर मौजूदगी से आरोप तय नहीं होते।
जामिया केस: कोर्ट ने किन-किन को आरोपमुक्त किया?
- शरजील इमाम
- सफूरा जरगर
- आसिफ इकबाल तन्हा
- मोहम्मद अबूजार
- उमैर अहमद
- मोहम्मद शोएब
- महमूद अनवर
- मोहम्मद कासिम
- बिलाल नदीम
- शाहजार रजा खान
- चंदा यादव
जामिया हिंसा: जेल से रिहा कौन-कौन हुआ?
जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा मामले में पुलिस ने 12 को आरोपी बनाया था। शनिवार को साकेत कोर्ट ने इनमें से 11 को आरोपमुक्त कर दिया। कोर्ट ने मोहम्मद इलयास के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 10 अप्रैल की तारीख दी है। शरजील इमाम जिन्हें इस मामले में जमानत भी मिल चुकी थी, उनमें से एक हैं। हालांकि वह अभी जेल में ही रहेंगे। उनपर 2020 दिल्ली दंगों से जुड़ा UAPA का एक केस दर्ज है। सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शाहजार रजा खान, मोहम्मद अबूजार, मोहम्मद शोएब, उमैर अहमद, बिलाल नदीम और चंदा यादव रिहा हुए।