जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में बड़ा फैसला, निचली अदालत में फांसी की सजा मिलने के बाद हाईकोर्ट से आरोपी बरी
Jaipur Serial Blast News : जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी है। इससे पहले आरोपियों को निचली अदालत फांसी की सजा सुनाई थी।
हाइलाइट्स
- जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामला
- हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी
- निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा
पुलिस ने कुल 13 आरोपी बनाए
जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान एटीएस ने कुल 13 युवकों को आरोपी बनाया था। इन 13 आरोपियों में से 3 आरोपी अभी तक फरार हैं। तीन आरोपी हैदराबाद और दिल्ली की जेलों में बंद है। दो आरोपी दिल्ली में बटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जो चार आरोपी मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत निचली कोर्ट ने दोषी माना था जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी।
71 लोगों की हुई थी मौत
8 मई 2013 को जयपुर के परकोटा क्षेत्र में शाम 7 बजे बाद अलग अलग स्थानों पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। एक के बाद एक हुए धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी और 185 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस दिन मंगलवार था और जो बम ब्लास्ट हुए वे मंदिरों के गेट पर हुए थे। मंगलवार की शाम को मंदिरों में सामान्य दिनों की तुलना में अमूमन ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ को टारगेट करते हुए बम ब्लास्ट किए गए थे। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के जख्म आज भी लोगों के जहन में हरे हैं। जहां ब्लास्ट हुए, वहां आज भी निशान बने हुए हैं। (रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़, जयपुर)
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