गुरुग्राम में मेड को डॉगी ने काटा, उपभोक्ता फोरम ने निगम पर लगा दिया 2 लाख का जुर्माना

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गुरुग्राम में मेड को डॉगी ने काटा, उपभोक्ता फोरम ने निगम पर लगा दिया 2 लाख का जुर्माना

गुरुग्राम में मेड को डॉगी ने काटा, उपभोक्ता फोरम ने निगम पर लगा दिया 2 लाख का जुर्माना

वरिष्ठ संवाददाता, गुड़गांव: यदि आप डॉग लवर्स हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि डॉगी को घर में रखने के साथ ही आपको यह सावधानी बरतनी होगी कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए, नहीं तो आपको लाखों रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सिविल लाइन एरिया में डॉगी के मेड को काटने के बाद उपभोक्ता फोरम ने पीड़िता को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट कंस्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी ने ये आदेश जारी किए हैं। मुआवजा राशि नगर निगम को महिला को देने के कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि नगर निगम चाहे तो डॉगी मालिक से ये मुआवजा राशि वसूल सकती है। साथ ही 11 नस्ल के डॉगी को पालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

11 अगस्त 2022 को किया था हमला
सिविल लाइंस एरिया में ये मामला 11 अगस्त 2022 की सुबह करीब 7 बजे सामने आया था। वेस्ट बंगाल की मूल निवासी महिला मुन्नी मेड है। वो अपनी देवरानी के साथ रोज की तरह काम पर जा रही थी। सिविल लाइन एरिया में एक पालतू डॉगी ने अचानक इन पर हमला कर दिया। महिला मुन्नी के सिर पर डॉगी ने वार किया, इससे उसे गंभीर चोट लगी। उसे गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल से दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस किया था। डॉगी को शुरू में पिटबुल नस्ल का बताया जा रहा था लेकिन बाद में उसकी नस्ल डोगो अर्जेंटीनो पता चली।

10 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था
मामले में पीड़ित मेड के वकील ने कंस्यूमर कोर्ट में कंस्यूमर प्रॉटेक्शन एक्ट 2019 के तहत शिकायत डाली। इसमें 10 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई। इसमें डॉगी मालिक महिला नीतू छिकारा व गुड़गांव नगर निगम को पार्टी बनाया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को कंस्यूमर कोर्ट ने मामले में महिला को 2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश के साथ जिले में 11 खतरनाक नस्ल के डॉगी को पूरी तरह से प्रतिबंध के आदेश जारी किए।

11 नस्ल के डॉगी के लाइसेंस रद्द
इन 11 नस्ल में अमेरिकल पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, रॉटविलर, नेपोलियन मेस्टिफ, बोईरबोइल, प्रेसा कनारिया, वॉल्फ डॉग, बेनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रेसेलिरियो और केन कोरसो शामिल हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी 11 नस्ल के डॉगी को पालने के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द करें।

कोर्ट ने नगर निगम को दी हिदायतें

  • डॉगी को पब्लिक प्लेस में ले जाते समय उसका मुंह नेट कैप से कवर करें
  • डॉगी को घुमाने ले जाते समय शिट बैग व शिट पिकर भी मालिक ले जाएं
  • नियम का उल्लंघन करने वाले पर निगम 20 हजार से 2 लाख तक जुर्माना लगाएं
  • जुर्माना न देने पर 1 महीने से 2 साल तक की होगी सजा
  • सभी आवारा व स्ट्रीट डॉग्स को जब्त करने के नगर निगम को निर्देश
  • डॉगी के काटने पर 20 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक मुआवजा पीड़ित को देना होगा
  • नगर निगम को 3 महीने के अंदर आदेश के तहत नियम बनाने के दिए निर्देश

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