गाजियाबाद में रहने वाले ध्‍यान दें, 10 साल पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट

174
गाजियाबाद में रहने वाले ध्‍यान दें, 10 साल पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट

गाजियाबाद में रहने वाले ध्‍यान दें, 10 साल पुराने वाहन स्क्रैप कराएं, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट

अखंड प्रताप सिंह, गाजियाबाद : तीन दिन पहले हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी नियमावली को पास किया गया है। इस नियमावली के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने 10 से 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाता है तो उसे नया वाहन खरीदने पर उसे रोड टैक्स में छूट मिलेगी। प्राइवेट वाहन के मामले में यह छूट 15 फीसदी होगी, जबकि कमर्शल वाहन के मामले पर यह छूट 10 फीसदी मिलेगी। शर्त यह है कि वाहन को स्क्रैप करवाने के एक साल के अंदर वाहन खरीदने पर ही यह छूट मिलेगी। इससे जिले के 2 लाख से अधिक वाहन मालिकों को सीधे फायदा होने वाला है।

बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से काफी पहले स्क्रैप पॉलिसी जारी की गई थी। प्रदेश सरकार ने उसे अपना भी लिया था, लेकिन नियमावली नहीं बनने की वजह से उसे लागू नहीं किया गया था। अब नियमावली बन चुकी है। जल्द ही इसका शासनादेश जारी किया जाएगा। इसके बाद से पूरे प्रदेश में इस स्क्रैप पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण वार्ष्णेय ने बताया कि कैबिनेट से अप्रूवल मिल जाने से अब वाहनों को स्क्रैप करवाना पब्लिक के लिए आसान हो जाएगा।

जिले में खुलेगा स्क्रैप सेंटर

अधिकारियों ने बताया कि शासन की तरफ से स्क्रैप सेंटर के लिए लाइसेंस जारी किया गया है। कई कंपनियों को इसका लाइसेंस जारी किया जा चुका है। अभी कुछ का प्रस्ताव पेंडिंग है। जल्द ही उसे भी जारी कर दिया जाएगा। यह मान्य स्क्रैप सेंटर हर जिले में खोले जाएंगे। जब कोई वाहन मालिक अपने वाहन को यहां पर स्क्रैप होने के लिए देगा तो उसे एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा। उस प्रमाणपत्र के आधार पर ही रोड टैक्स पर छूट दी जाएगी।

वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत
स्क्रैप पॉलिसी के लागू हो जाने की वजह से दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों के चलने से फैलने वाले प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि जिले में अभी लाखों की संख्या में 10 से 15 साल पुराने वाहन चलकर वायु प्रदूषण फैलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अधिकारी बताते हैं कि यदि कोई 10 साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराना डीजल का वाहन सड़क पर चलता हुआ मिलता है तो उसका चालान किए जाने के साथ ही सीज करते हुए सीधे स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा।

40 फीसदी वाहनों से फैलता है प्रदूषण
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हालिया शोध के अनुसार, सड़कों पर चलने वाले वाहनों की वजह से 40 फीसदी प्रदूषण फैलता है। ऐसे में यदि 10 और 15 साल पुराने वाहन भी पाबंदी के बाद भी सड़कों चलते हैं तो प्रदूषण स्तर बढ़ाने में मदद करेंगे।

पुराने वाहनों से फैलता है अधिक प्रदूषण
ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट का कहना है कि बीएस-3 और बीएस-4 के वाहनों से प्रदूषण काफी अधिक फैलता है। जबकि बीएस-6 के वाहनों से प्रदूषण के स्तर में तुलनात्मक 60 फीसदी से अधिक कमी रहती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के मामले में बीएस-6 ग्रेड का डीजल काफी अच्छा होगा। बीएस-4 और बीएस-3 फ्यूल में सल्फर की मात्रा 50 पीपीएम होती है। यह बीएस-6 स्टैंडर्ड आने के बाद घटकर 10 पीपीएम रह जाएगा। यानी की अभी के स्तर से 80 फीसदी कम।

सरकारी वाहन का भी होगा स्क्रैप
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन किया गया है कि अब सरकारी विभागों के वाहनों का भी पुराने होने पर रजिस्ट्रेशन रिन्युअल नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाया जाएगा। यह आदेश अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। अभी इस पर पब्लिक की आपत्ति और सुझाव मांगा गया है। जिले में सरकारी विभागों के 10 से 15 साल पुराने वाहन बड़ी संख्या में चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की तरफ से केवल पत्र भेजकर इन पर कार्रवाई किए जाने से बचते है।

उत्तर प्रदेश की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Uttar Pradesh News