गहलोत सरकार का किसानों और खातेदारों को बड़ा तोहफा | Gehlot Government Gives Big Gift To Farmers Soldier Sportsman | Patrika News

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गहलोत सरकार का किसानों और खातेदारों को बड़ा तोहफा | Gehlot Government Gives Big Gift To Farmers Soldier Sportsman | Patrika News

गहलोत सरकार का किसानों और खातेदारों को बड़ा तोहफा | Gehlot Government Gives Big Gift To Farmers Soldier Sportsman | News 4 Social


राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों व खातेदारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब जमीन के मुआवजे के रूप में मिलने वाले 25 प्रतिशत विकसित भूखंड पर लीज नहीं देनी होगी। यही नहीं शौर्य चक्र विजेता सैनिकों और देश के लिए मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी रियायती दर पर मिलने वाले भूखंड की लीज राशि पहले से कम चुकानी पड़ेगी।

जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों व खातेदारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब जमीन के मुआवजे के रूप में मिलने वाले 25 प्रतिशत विकसित भूखंड पर लीज नहीं देनी होगी। यही नहीं शौर्य चक्र विजेता सैनिकों और देश के लिए मैडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी रियायती दर पर मिलने वाले भूखंड की लीज राशि पहले से कम चुकानी पड़ेगी। नगरीय विकास विभाग ने पिछले दिनों लीज राशि की गणना को लेकर नई अधिसूचना जारी की है।

इस अधिसूचना के तहत शहरी भूमि निस्तारण नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत आवंटन दर अथवा आरक्षित दर के 110 प्रतिशत दोनों में से जो भी दर कम होगी, उस दर के आधार पर भूखंड की लीज राशि की गणना की जाएगी। इस नई गणना के चलते ही किसानों व खातेदारों को बड़ा फायदा हुआ है। इनके साथ ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के भूखंडधारियों को नगर सुधार न्यास, प्राधिकरण और निकायों की योजनाओं में आवंटित भूखंड के लिए अब पहले से काफी कम लीज राशि देनी होगी।

यूं होगा किसानों व खातेदारों फायदा

भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में आपसी समझौते के तहत बतौर मुआवजा 25 प्रतिशत विकसित भूखंड देने का प्रावधान है। मुआवजे के रूप में यह भूखंड दिया जाता है, इसलिए निकाय बिना राशि लिए इस भूखंड का आवंटन करते हैं। लीज राशि की गणना के नए फार्मूले के मुताबिक योजना की आरक्षित दर चाहे जो भी हो, लेकिन इन मामलों में आवंटन दर शून्य होने के कारण यह दर आरक्षित दर से कम है। इस लिहाज से इन मामलों में आवंटन दर के आधार पर लीज की गणना करे तो लीज राशि भी शून्य हो जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे में खातेदार या किसान को मुआवजे के तौर पर आवंटित भूखंड के लिए लीज राशि नहीं देनी होगी।

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शौर्य चक्र विजेताओं को यूं होगा फायदा राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मैडल जीतने वाले खिलाड़ी और शौर्य पुरस्कार से सम्मानित सेना के कार्मिकों को रियायती दर अथवा नि:शुल्क भूखंड आवंटन का प्रावधान है। इन मामलों में अब तक आरक्षित दर के अनुसार लीज राशि की गणना की जाती थी। लेकिन रियायती दर पर भूमि आवंटन पर आवंटन दर आरक्षित दर से कम होगी अथवा नि:शुल्क आवंटन के मामलों में आवंटन दर शून्य होगी तो ऐसे मामलों लीज गणना के नए फार्मूले के मुताबिक लीज या तो कम देनी होगी अथवा नहीं देनी होगी।

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