कानपुर: आगजनी के बाद Irfan Solanki को जाते देखा, चश्मदीद कनीज जेहरा ने कोर्ट में दिए बयान

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कानपुर: आगजनी के बाद Irfan Solanki को जाते देखा, चश्मदीद कनीज जेहरा ने कोर्ट में दिए बयान

कानपुर: आगजनी के बाद Irfan Solanki को जाते देखा, चश्मदीद कनीज जेहरा ने कोर्ट में दिए बयान


सुमित शर्मा, कानपुरः यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। जाजमऊ मामले में वादिनी नजीर फातिमा की बेटी चश्मदीद कनीज जेहरा की गवाही एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के विषेश न्यायधीश सत्येंद्र नाथ की अदालत में हुई। कनीज जेहरा के बयान दर्ज होने के बाद विधायक की तरफ से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह शुरू कर दी। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह कर गवाह को उलझाने की कोशिश करते रहे। कोर्ट में जिरह की कार्यवाही पूरी नहीं हुई, इसके लिए 27 मार्च की तारीख दी गई है।

जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। इस मामले में इरफान उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं।

इरफान-रिजवान को देखा

सपा विघायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को महराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। सुबह उन्हे एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट के सामने कनीज जेहरा विस्तार से पूरी घटना को बताया। आग लगने की सूचना पर शादी समारोह से परिवार के साथ घर लौट रही थी, तभी रास्ते में इरफान सोलंकी अपनी गाड़ी से जाते हुए दिखे थे। वहीं, घटनास्थल पर पहुंचने पर रिजवान को देखा था। मेरे भाई शमसुल को मारपीट कर आग में डालने की कोशिश की थी।

साढे़ तीन घंटे चली जिरह

चश्मदीद के बयान पूरे होने के बाद विधायक के वकील करीम अहमद सिद्दकी, सईद नकवी और गौरव दीक्षित ने जिरह कर क्रास सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ। कोर्ट में लगभग साढ़े तीन घंटे तक जिरह चलती रही। बचावपक्ष के वकीलों ने ये साबित करने की कोशिश की कि चश्मदीद वहां रहती ही नहीं है, बल्कि परिवार के साथ किसी अन्य जगह पर रहती है। उसी पते पर उसका आधार कार्ड बना हुआ है।

कोर्ट को विस्तार से दिया गया बयान

इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दकी ने बताया कि कनीज जेहरा ने पुलिस को दो बार बयान दिए थे। कनीज के पहले वाले बयान में जो बातें रह गई थीं, उन्हें दोबारा के बयान में पूरा किया गया। पहला बयान कुछ लाइनों का था और कोर्ट में दिया गया बयान छह पन्नों का हो गया। जिरह के दौरान ये बात पूछी गई तो उसने बताया कि डर की वजह से पुलिस को पूरी बात नहीं बताई थी। अब कोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताई है।

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