ओडिशा से कोटा में लाकर नाबालिग को 50 हजार में बेचा, खरीदार ने किया बलात्कार | Brought to Kota from Odisha and sold a minor for 50 thousand, rape | Patrika News

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ओडिशा से कोटा में लाकर नाबालिग को 50 हजार में बेचा, खरीदार ने किया बलात्कार | Brought to Kota from Odisha and sold a minor for 50 thousand, rape | Patrika News

कोटा जिले के मोईकलां क्षेत्र में काम दिलाने के बहाने ओडिशा से एक नाबालिग को बेचने और खरीदार के नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, काम दिलाने के बहाने ओडिशा से नाबालिग को पहले बारां लाया गया। जहां से दो अन्य लोगों के सहयोग से किशोरी को कोटा ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में 50 हजार में बेच दिया।

जयपुर

Published: February 22, 2022 12:07:41 am

जयपुर। कोटा जिले के मोईकलां क्षेत्र में काम दिलाने के बहाने ओडिशा से एक नाबालिग को बेचने और खरीदार के नाबालिग से बलात्कार (kota rape news) का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, काम दिलाने के बहाने ओडिशा से नाबालिग को पहले बारां लाया गया। जहां से दो अन्य लोगों के सहयोग से किशोरी को कोटा ग्रामीण क्षेत्र के एक गांव में 50 हजार में बेच दिया। खरीदार ने किशोरी के साथ तीन बार बलात्कार किया। पुलिस ने किशोरी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ओडिशा से कोटा में लाकर नाबालिग को 50 हजार में बेचा, खरीदार ने किया बलात्कार

कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि ओडिशा से 15 वर्षीय किशोरी को काम दिलाने के बहाने शंकर पतर निवासी खानवा थाना बड़साही जिला मयूरभंज बारां के देवकरण सेन के पास लाया। दोनों आरोपियों ने सत्यनारायण धाकड़ को बारां बुलवाया। फिर तीनों नाबालिग को साथ ले गए और 50 हजार में किशोरी को नयापुरा निवासी कुंजबिहारी मीणा को बेच दिया। कुंजबिहारी मीणा ने किशोरी से जबरन शादी कर उसके साथ तीन बलात्कार किया। 17 फरवरी को मौका पाकर किशोरी भागकर बपावर थाने पहुंची। पुलिस ने किशोरी की और से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच करते हुए बपावर थाना क्षेत्र नयापुरा गांव निवासी सत्यनारायण धाकड़ व कुंजबिहारी मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी शंकर पतर निवासी ओडिशा व बारां निवासी देवकरण सेन की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों को दस साल कठोर कारावास की सजा श्रीगंगानगर जिले में पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने सोमवार को करीब सात साल पुराने एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दो दोषियों को दस साल कठोर कारावास व 35 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

विशेष लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि 19 जनवरी 2015 को महिला थाने में बीकानेर की एक महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि उसकी चौदह वर्षीया पुत्री यहां शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 17 जनवरी की रात को घर में आए दीपा व अंकित ने गेट खोलने पर उसको पकड़ लिया और जबरन पास ही किराए के मकान में ले गए। इस दौरान परिवार के अन्य लोग सोए हुए थे। जहां एक अन्य तीसरा भी व्यक्ति था, जिसने उसके हाथ पकड़ लिए और दीपा व अंकित ने उससे तीन बार बलात्कार किया। इस दौरान उसकी वीडियो भी बना ली। आरोपियों ने किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने धारा 376 डी, 366ए आईपीएस व पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में कोर्ट में 15 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी अर्जुननगर पुरानी आबादी निवासी अंकित कुमार (28) पुत्र अशोक कुमार व मटीलीराठान हाल देवनगर पाठशाला के पास पुरानी आबादी निवासी दीपा उर्फ अमनदीप सिंह (28) पुत्र काला सिंह को धारा 363, 366 के तहत व धारा 5(जी)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में दोष सिद्ध घोषित किया। जिसमें धारा 363 में दोनों दोषियों को पांच साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड नहीं भरने पर अलग से दोनों को तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।

इसी प्रकार धारा 366 में दोनों दोषियों को सात वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड नहीं भरने पर तीन माह कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा। वहीं धारा 5(जी)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दस साल कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अमद अदायगी अर्थदण्ड प्रत्येक आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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