एरियर मिलेगा, 60 साल की उम्र में होंगे रिटायर… चंडीगढ़ के 24 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News

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एरियर मिलेगा, 60 साल की उम्र में होंगे रिटायर… चंडीगढ़ के 24 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News

एरियर मिलेगा, 60 साल की उम्र में होंगे रिटायर… चंडीगढ़ के 24 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News

चंडीगढ़: सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के 24 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने गुरुवार को चंडीगढ़ में लागू होने वाले केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 को अधिसूचित किया था। केंद्र सरकार ने पंजाब सेवा नियमों को 1 अप्रैल, 2022 से केंद्रीय सेवा नियमों के साथ बदल दिया गया था। यूटी प्रशासन ने इस अधिसूचना को जारी करने में एक साल लगा दिया। चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का वेतनमान मिलेगा। इन कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। इतना ही नहीं इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 2022 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यूटी प्रशासन के हजारों कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पिछले काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। इन नियमों से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।

24 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में बदलाव होगा। अधिसूचना में विभिन्न पे-ग्रेड के लिए टेबल दिए गए हैं। यूटी के करीब 24 हजार नियमित कर्मचारियों को प्रशासन के इस फैसले से फायदा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार चंडीगढ़ में प्रशासन, विभिन्न बोर्ड, निगम व अन्य में कुल 24858 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 971 कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों के तहत डेपुटेशन पर हैं।

इस विभाग के लिए अलग से जारी होगी अधिसूचना
ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों के संबंध में कार्यरत ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, चंडीगढ़ के पूरा समय रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों व इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिनके वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विनियम 2021 की ओर से दिए जा रहे हैं। बताया गया है कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। इसके अलावा ये नियम चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त कर्मचारियों व अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होंगे।

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