अमानतुल्‍लाह खान का नाम ‘रजिस्‍टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए’ में हुआ दर्ज, क्‍या है इसका मतलब?

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अमानतुल्‍लाह खान का नाम ‘रजिस्‍टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए’ में हुआ दर्ज, क्‍या है इसका मतलब?

Register No 10 Part 2 Bundle A All you need to know about it: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) आदतन अपराधी की लिस्‍ट में शामिल हो गए हैं। पुलिस का यह ‘तमगा’ उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। उनका नाम एक खास तरह के रेजिस्‍टर में रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस की भाषा में इस रजिस्‍टर को ‘रजिस्‍टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए’ (Register No 10 Part 2 Bundle A) के नाम से जाना जाता है। इस रजिस्‍टर में नाम आना किसी भी लिहाज से अच्‍छा नहीं माना जाता है। पुलिस इसमें उन्‍हीं लोगों के नाम दर्ज करती है जिनकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखने की जरूरत पड़ती है। अपराधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए पुलिस कई तरह के रजिस्‍टर मेनटेन करती है। यह रजिस्‍टर उन्‍हीं में एक है। आइए, यहां इसके बारे में जानते हैं।

अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान में बाधा डालने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उन्‍हें जमानत म‍िल गई। उनके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं। जामिया नगर के एसएचओ ने मार्च 2020 में अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर (बीसी) घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। इसे इस साल 30 मार्च को स्वीकार कर लिया गया है। डीसीपी की मुहर के बाद अमानतुल्लाह जामिया नगर के बदमाश घोषित हो गए हैं।

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जामिया नगर एसएचओ ने अपने आवेदन में लिखा था कि अमानतुल्लाह खान आदतन अपराधी हो गए हैं। उन पर जमीन हड़पने का आरोप है। अमानतुल्लाह के कारनामों का जिक्र करने वाले उनके निशाने पर आ जाते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियां देखकर लगता है कि अमानतुल्लाह को निगरानी में रखना जरूरी है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई तो हम (जामिया नगर पुलिस) उसके पुराने अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। उनका नाम ‘रजिस्टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए’ में डाला जा सकेगा। इससे उनकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखी जा सकेगी।

क्‍या होता है रजिस्टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए?
पुलिस स्‍टेशनों में हर अपराधी का रिकॉर्ड मेनटेन किया जाता है। यह कई तरह से मदद करता है। इससे पुलिस अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रख पाती है। पुलिस स्‍टेशनों में कई तरह के रिकॉर्ड मेनटेन किए जाते हैं। मसलन, फर्स्‍ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्‍टर (रजिस्‍टर नंबर 1), डेली डायरी रजिस्‍टर (रजिस्‍टर नंबर 2), भगौड़े अपराधियों का रजिस्‍टर आद‍ि। इन्‍हीं में से एक होता है रजिस्टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए। इसे सर्विलांस रजिस्‍टर भी कहा जाता है। इसमें खास तरह के अपराधियों का ब्‍योरा दर्ज किया जाता है। इसे मेनटेन करने के स्‍पष्‍ट नियम-कायदे हैं। ये पुलिस मैनुअल में बताए गए हैं।

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रजिस्टर नंबर 10 में किन लोगों का मेनटेन किया जाता है रिकॉर्ड?
इस रजिस्‍टर में उन लोगों का रिकॉर्ड मेनटेन किया जाता है जो आदतन अपराधी हैं। इसमें वो सभी शामिल हैं जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत घोषित किया गया है। ऐसे सभी दोषी जिन्‍हें रिहा किया जा चुका है लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के तहत आदेश दिया गया है। जिन व्यक्तियों को दो बार या अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और जिनकी एंट्री रजिस्टर IX भाग – V में की जानी है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें यथोचित रूप से आदतन अपराधी या चोरी की संपत्ति पाने वाला माना जाता है, चाहे उन्हें दोषी ठहराया गया हो या नहीं। ऐसे दोषी जिन्‍हें जेल अधिनियमों और छूट नियमों के तहत सजा की अवधि समाप्त होने से पहले बिना शर्त रिहा किया गया है।

कितने दिनों तक रिकॉर्ड किया जाता है मेनटेन?
एसपी से आदेश मिलने के बाद रजिस्‍टर नंबर 10 में इंस्‍पेक्‍टर रैंक का व्‍यक्ति रिकॉर्ड मेनटेन करता है। इस रिकॉर्ड को कम से कम 2 साल तक रखा जाता है। यह पूरी तरह गोपनीय होता है। यानी इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है। खास नियमों के तहत जिला या इलाका मजिस्ट्रेट को इस रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है।

रजिस्टर नंबर 10 में नाम दर्ज होना क्‍यों नहीं है अच्‍छा?
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि इस रजिस्‍टर में कुछ खास तरह के लोगों का नाम दर्ज होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके सर्विलांस की जरूरत होती है। इनकी हर गतिविधियों पर पुलिस की करीब से नजर होती है। थोड़ा भी संदेह होने पर पुलिस इनके पास पहुंच जाती है। इनके साथ पूछताछ करती है। जामिया नगर के एसएचओ के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही अमानतुल्लाह बदमाश (Bad Character) घोषित हो गए हैं। अब पुलिस-प्रशासन को उन पर कड़ी निगरानी रखने का अधिकार मिल गया है।

सरकारी काम में डालते रहे हैं अड़ंगा
अमानतुल्लाह बीती 9 मई को शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने गए एमसीडी के बुल्डोजरों के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके चलते अतिक्रमण रोधी अभियान पूरा नहीं हो सका था। हालांकि, एमसीडी ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। 12 मई देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

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