हत्या कर डकैती डालने वाले 4 बदमाशों को उम्रकैद: झांसी में 3 साल पहले घर में घुसकर वारदात की थी, परिवार को बना लिया था बंधक – Jhansi News h3>
झांसी में हत्या कर डकैती डालने वाले 4 बदमाशों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 साल पहले बदमाशों ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया था। वे लाखों रुपए के गहने लूटकर ले गए थे। पुलिस ने मुठभेड़ में चार बदमाशों को अरेस्ट किया था। बाद में ए
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गैरहाजिर चल रहे एक आरोपी की पत्रावती प्रथक करते हुए 4 बदमाशों को सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं देने पर तीन माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला गुरुवार न्यायालय संख्या-2 (डकैती कोर्ट) के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम ने सुनाया है।
घर में घुसकर डाली थी डकैती
कोर्ट में आरोपियों को पेश करने ले जाती पुलिस।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल और रविशंकर द्विवेदी ने बताया कि बड़ागांव निवासी देवप्रसाद कुशवाहा अपने रिश्तेदार को देखने मेडिकल कॉलेज आए थे। घर पर उनके पिता श्यामलाल, मां, पत्नी और बेटी थी। 3 अक्टूबर 2021 की रात को 5 बदमाश घर में घुसे। बदमाशों ने हमला कर श्यामलाल को अधमरा कर दिया था।
वहीं, दूसरे कमरे में सो रही मां, पत्नी व बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया था। इसके बाद सोने-चांदी के गहने और 10 हजार रुपए लूटकर ले गए थे। घटना के बाद बेटी के फोन करने पर देव प्रसाद घर पहुंचे और घायल पिता को अस्पताल में एडमिट कराया। जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाशों को पकड़ा था
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल और रविशंकर द्विवेदी ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।
घटना के बाद बदमाशों ने कैश आपस में बांट लिया था, जबकि गहने छुपा दिए थे। कुछ दिन बाद वे गहने के बटवारे के लिए डमरौली रोड पर कृष्णा स्टोर के पास एकत्र हुए। तभी मुखबिर की सूचना पर बड़ागांव पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी थी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए थे।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दतिया के ललउवा गांव निवासी सोनू अहिरवार पुत्र राधे, इंद्रदीप पुत्र रामगोपाल, बलबहादुर गुर्जर पुत्र मोहकम और बड़ागांव के गोरामछिया निवासी सुनील अहिरवार पुत्र गोविंददास को गिरफ्तार किया था। जबकि दतिया के रवि अहिरवार भाग गया था। आरोपियों से लूटे गए गहने, कैश, दस्तावेज, 4 तमंचे और कारतूस बरामद हुए थे।
कोर्ट में सरेंडर कर गैरहाजिर हुआ रवि
साथियों के पकड़े जाने के बाद रवि अहिरवार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अब कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर सोनू अहिरवार, इंद्रदीप, बलबहादुर और सुनील अहिरवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी रवि अहिरवार कोर्ट में तारीख पर गैरहाजिर हो गया था। उसकी पत्रावली प्रथक कर दी गई।