सड़कों को खोदकर छोड़ने के मामले में एजेंसी तलब
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बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सिवरेज एवं अमृत मिशन कार्यक्रम के तहत जलापूर्ति कार्य बुडको बेगूसराय के माध्यम से कराया जा रहा है। इसकी कार्यकारी एंजेसी बुडको बेगूसराय है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी केवडिया कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. एवं पी दास कंस्ट्रक्शन (जेवी) पटना है।
बताया गया है कि अधिकाश जगहों से रिस्टोरेशन कराये जाने के कुछ समय के बाद ही सड़कों के टूटने तथा धंसने की शिकायत प्राप्त हो रही है। कुछ जगह सड़क पर गड्ढा कर रिस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है। इससे आम लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। इससे कई जगहों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 की कार्यवाही शुरू करते हुए सदर एसडीओ ने संदर्भित सभी स्थलों का रिस्टोरेशन कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने को कहा है। साथ ही, 19 जुलाई को संबंधित एजेंसियों को उनके न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा समर्पित करने को कहा है।
नगर निगम की मुख्य पार्षद की रिपोर्ट के तहत वर्तमान में पिपरा चौक, विशनपुर रोड, एसएच-55 मुफस्सिल थाना के निकट, एस. कुमार गली, एसपी कार्यालय से मीरा नर्सिंग होम होते हुए एनएच-31 तक जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे रहने के कारण प्रायः दुघर्टना होने की सूचना प्राप्त होती रहती हैं। भविष्य में दुर्घटना की बड़ी वारदात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड बेगूसराय के द्वारा भी कई स्थानों पर गडढ़ा खोदकर छोड़ दिया गया है। इन सभी एजेंसियो के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। नगर निगम की मुख्य पार्षद की रिपोर्ट से पूर्णतः संतुष्ट होकर इन एंजेसियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 की कार्यवाही सदर एसडीओ ने शुरू की।
डीएम से की थी शिकायत
इधर, भाजपा नेता व अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा लगातार सड़कों को खोदे जाने तथा गुणवत्ताविहीन रेस्टोरेशन किए जाने के खिलाफ जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गयी थी। इस शिकायत के आलोक में अनुमंडल अधिकारी बेगूसराय ने सभी एजेंसियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 एवं (पूर्व धारा 133) के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अमर ने बताया कि पहली बार किसी संवेदनशील जिला प्रशासन ने इस तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 का उपयोग कर इन एजेंसी पर नकेल कसने का काम किया है। बताया कि पिछले दिनों शहर में एजेंसियों के द्वारा सभी सड़कों को खोदकर छोड़ देने के बाद नागरिकों में काफी आक्रोश था।
यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
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बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सिवरेज एवं अमृत मिशन कार्यक्रम के तहत जलापूर्ति कार्य बुडको बेगूसराय के माध्यम से कराया जा रहा है। इसकी कार्यकारी एंजेसी बुडको बेगूसराय है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी केवडिया कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. एवं पी दास कंस्ट्रक्शन (जेवी) पटना है।
बताया गया है कि अधिकाश जगहों से रिस्टोरेशन कराये जाने के कुछ समय के बाद ही सड़कों के टूटने तथा धंसने की शिकायत प्राप्त हो रही है। कुछ जगह सड़क पर गड्ढा कर रिस्टोरेशन का कार्य नहीं किया गया है। इससे आम लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। इससे कई जगहों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 की कार्यवाही शुरू करते हुए सदर एसडीओ ने संदर्भित सभी स्थलों का रिस्टोरेशन कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने को कहा है। साथ ही, 19 जुलाई को संबंधित एजेंसियों को उनके न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा समर्पित करने को कहा है।
नगर निगम की मुख्य पार्षद की रिपोर्ट के तहत वर्तमान में पिपरा चौक, विशनपुर रोड, एसएच-55 मुफस्सिल थाना के निकट, एस. कुमार गली, एसपी कार्यालय से मीरा नर्सिंग होम होते हुए एनएच-31 तक जाने वाली सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे रहने के कारण प्रायः दुघर्टना होने की सूचना प्राप्त होती रहती हैं। भविष्य में दुर्घटना की बड़ी वारदात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त थिंक गैस प्राइवेट लिमिटेड बेगूसराय के द्वारा भी कई स्थानों पर गडढ़ा खोदकर छोड़ दिया गया है। इन सभी एजेंसियो के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। नगर निगम की मुख्य पार्षद की रिपोर्ट से पूर्णतः संतुष्ट होकर इन एंजेसियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 की कार्यवाही सदर एसडीओ ने शुरू की।
डीएम से की थी शिकायत
इधर, भाजपा नेता व अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों के द्वारा लगातार सड़कों को खोदे जाने तथा गुणवत्ताविहीन रेस्टोरेशन किए जाने के खिलाफ जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की गयी थी। इस शिकायत के आलोक में अनुमंडल अधिकारी बेगूसराय ने सभी एजेंसियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 एवं (पूर्व धारा 133) के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अमर ने बताया कि पहली बार किसी संवेदनशील जिला प्रशासन ने इस तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 का उपयोग कर इन एजेंसी पर नकेल कसने का काम किया है। बताया कि पिछले दिनों शहर में एजेंसियों के द्वारा सभी सड़कों को खोदकर छोड़ देने के बाद नागरिकों में काफी आक्रोश था।
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