लुधियाना में डॉक्टर कथूरिया पर FIR: सिविल सर्जन की शिकायत पर हुई जांच,मेडिकल-लीगल रिपोर्ट को दिखाया गलत – Ludhiana News

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लुधियाना में डॉक्टर कथूरिया पर FIR:  सिविल सर्जन की शिकायत पर हुई जांच,मेडिकल-लीगल रिपोर्ट को दिखाया गलत – Ludhiana News
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लुधियाना में डॉक्टर कथूरिया पर FIR: सिविल सर्जन की शिकायत पर हुई जांच,मेडिकल-लीगल रिपोर्ट को दिखाया गलत – Ludhiana News

सराभा नगर पुलिस ने शहर के डॉक्टर जसबीर सिंह कथूरिया के खिलाफ़ एक मेडिकल-लीगल मामले में चोटों की प्रकृति को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के आरोप में मामला दर्ज किया है। मेडिकल बोर्ड की जांच में पता चला कि डॉक्टर ने आधिकारिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए हमले क

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पुलिस के अनुसार, लुधियाना के सिविल सर्जन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), 195 (किसी को दोषी ठहराने के इरादे से झूठे सबूत देने या गढ़ने का अपराध) और 197 (झूठा प्रमाण पत्र जारी करने या उस पर हस्ताक्षर करने का अपराध) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

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इस मामले ने मेडिकल-लीगल दस्तावेजीकरण में खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और आपराधिक जांच में डॉक्टरों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सटीकता और अदालत के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे और मामलों की बारीकी से समीक्षा की जाएगी।

डॉ. जसबीर सिंह औलख।

11 अप्रैल 2024 की है घटना यह घटना 11 अप्रैल, 2024 की है, जब चार लोगों पर बाड़ेवाल रोड पर पिंक पार्क के निवासी दलजीत सिंह पर कथित रूप से हमला करने के लिए हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। बाद में पलविंदर कौर नाम की एक महिला ने पीड़ित की चोटों की मेडिकल रिपोर्टिंग में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन को शिकायत दर्ज कराई।

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इसके बाद, तत्कालीन सिविल सर्जन डॉ. जसबीर सिंह औलख द्वारा पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड ने पाया कि डॉ. कथूरिया ने MEDLEAPR सॉफ्टवेयर के माध्यम से MLR (मेडिको-लीगल रिपोर्ट) जारी नहीं की थी, जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य है।

इसके बजाय, उन्होंने पुलिस को एक हस्तलिखित दस्तावेज़ (रुक्का) जारी किया, जिसमें कहा गया था कि चोटें गंभीर थी-बिना चोट के प्रकार, इसकी अवधि या इस्तेमाल किए गए हथियार का विवरण दिया था।

जब पूछताछ की गई, तो डॉ. कथूरिया ने कथित तौर पर कहा कि उनकी इंटर्नशिप के दौरान, उन्हें मौखिक रूप से निर्देश दिया गया था कि शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर कोई भी चोट गंभीर मानी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने औपचारिक एमएलआर का विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया था।

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हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि चोटें गंभीर या खतरनाक तरीके की नहीं थीं और उन्हें जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया था। इसके बाद, सिविल सर्जन ने पुलिस कमिश्नर के समक्ष एक सिफारिश दायर की, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज की गई।

मामले के जांच अधिकारी एएसआई उमेश कुमार ने पुष्टि की कि जांच जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक, डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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