राहत : करें आवेदन, सुखाड़ से निजात पाने को लगाएं नलकूप

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राहत : करें आवेदन, सुखाड़ से निजात पाने को लगाएं नलकूप

राहत : करें आवेदन, सुखाड़ से निजात पाने को लगाएं नलकूप


हिन्दुस्तान एक्सक्लूसिव :
राहत : करें आवेदन, सुखाड़ से निजात पाने को लगाएं नलकूप

बोरिंग कराने और मोटर लगाने के लिए 50 से 80 फीसद तक अनुदान

कम से कम 13 कट्ठा एक स्थान पर है जमीन तो कर सकते हैं आवेदन

क्रिटिकल जोन में शामिल प्रखंडों के किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

फोटो :

बोरिंग : कुछ इसी तरह नलकूप से होगी खेतों की सिंचाई।

बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि।

सुखाड़ से निजात के लिए नलकूप (बोरिंग) बेहतर विकल्प है। कम से कम एक जगह पर करीब 13 कट्ठा जमीन हैं तो आप नलकूप लगवा सकते हैं। राहत यह कि सरकार समान्य वर्ग को 50, पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग को 70 तो अनुसूचित जाति व जनजाति को 80 फीसद अनुदान देगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदकों का चयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत चार से छह ईंच व्यास में कम से 15 मीटर (50 फीट) तो अधिकतम 70 मीटर (233 फीट) गहराई तक बोरिंग करायी जा सकती है। प्रति मीटर बोरिंग कराने की लागत 1200 रुपए तय की गयी है। इसपर समान्य वर्ग को 600, पिछड़ा व अतिपछड़ा वर्ग को 840 तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभुकों को 960 रुपए अनुदान दिया जाएगा। शर्त यह भी कि बोरिंग कराने के दौरान तीन बार फोटोग्राफी करायी जाएगी। फोटोग्राफी में लाभुक किसान व विभाग के कर्मी मौजूद रहेंगे। ताकि, योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की गड़बड़ी की नौबत न आये।

मोटर के लिए 24 हजार तक अनुदान:

किसानों के लिए बड़ी राहत यह भी कि बोरिंग कराने के साथ ही मोटर लगाने के लिए भी सरकार अनुदान देगी। किसान दो से लेकर अधिकतम पांच एचपी (हॉर्स पावर) का मोटर लगा सकते हैं। दो एचपी की कीमत 20 हजार, तीन एचपी की 25 हजार तो पांच एचपी के मोटर का दाम 30 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इसपर भी 50 से 80 फीसद तक अनुदान मिलेगा।

क्रिटिकल जोन वाले प्रखंडों में योजना लागू नहीं:

निजी नलकूप योजना का लाभ उन प्रखंडों के किसान नहीं ले सकेंगे, जो जलस्तर के मामले में क्रिटिकल जोन के दायरे में आते हैं। हालांकि, अबतक विभाग द्वारा किन-किन प्रखंडों को क्रिटिकल जोन में रखा गया है, उसकी फाइनल सूची जारी नहीं की गयी है। इतना जरूर है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय इस श्रेणी में शामिल प्रखंडों के किसानों के आवेदन स्वीकृति नहीं होंगे।

आवेदन के लिए ये कागजात जरूरी:

1. अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र (एलपीसी) 2. आधार कार्ड 3 पैन कार्ड 4. बैंक पासबुक 5. जाति प्रमाणपत्र 6. मोबाइल नंबर व अन्य जरूरी कागजात। इच्छुक किसान mwrd.bih.nic.in को लिंक कर आवेदन कर सकते हैं।

कहते हैं अधिकारी

सिंचाई की सुविधा बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना शुरू की गयी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान अपनी जमीन पर नलकूप लगवा सकते हैं। दो किस्तों में अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

अभिषेक कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

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