राजगढ़ में 27 कॉलोनाइजर पर होगी FIR: कलेक्टर ने दिए आदेशच; अवैध प्लॉट बेचने वालों पर प्रशासन की सख्ती – rajgarh (MP) News h3>
राजगढ़ जिले में बिना लाइसेंस और वैध अनुमति के भूखंड बेचने वाले 27 कॉलोनाइजरों पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने शिकंजा कस दिया है। कलेक्टर ने राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, सारंगपुर और नरसिंहगढ़ अनुभाग के संबंधित तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को इन कॉ
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कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि बिना विकास अनुज्ञा और वैध अनुमति के भूखंडों की बिक्री से आम नागरिकों को भविष्य में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम के तहत की जा रही है, जिससे अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोका जा सके और नियमानुसार कॉलोनियों का विकास सुनिश्चित किया जा सके।
इन कॉलोनाइजरों पर होगी कार्रवाई
सारंगपुर से महेंद्र सिंह, जफर हुसैन, तैय्यब अली, ओमप्रकाश, अली असगर, कमला प्रसाद, प्रेमनारायण, हिफाजत अली, शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण, पचोर से द्वारिका प्रसाद गुप्ता, मनोज मोटू उर्फ़ अमृतलाल पिता सुखराम, राकेश पिता सुखराम, महेश, दिनेश और कुलदीप पिता मुरारीलाल, अशोककुमार पिता कालूराम, कुरावर में रामराज पिता किशनलाल, श्रीकिशन पिता बुधराम, पंकज अग्रवाल, जीरापुर में मनोज जुलानिया, राजगढ़ में मुख्यतार अहमद, नरसिंहगढ़ में प्रणपाल सिंह, हरपाल सिंह, रमेश, भारतसिंह, दिनेश पिता नारायणसिंह राजेश पिता प्रकाशसिंह, नीरज कुमार, सुनील कुमार, जुरावरसिंह, पदमसिंह जितेंद्रसिंह, खिलचीपुर में राज दांगी, महेंद्र सिंह कांकरिया, छापीहेड़ा में सलीम खां, नीलम कुमार, तरुण कुमार, रामबाबू और महेश।
भूखंड रहेंगे अहस्तांतरणीय
कलेक्टर ने इन कॉलोनाइजरों की बची हुई भूमि को भी अहस्तांतरणीय घोषित करने के आदेश दिए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि बिना लाइसेंस और विकास अनुज्ञा के कॉलोनी बसाना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यदि कोई बिना वैध अनुमति के भूखंड विक्रय करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।