यूपी प्राइमरी टीचर्स की ट्रांसफर लिस्ट 16 जून को आएगी: 9-12 जून के बीच करना होगा आवेदन, बेसिक शिक्षा परिषद ने कार्यक्रम जारी किया – Uttar Pradesh News

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यूपी प्राइमरी टीचर्स की ट्रांसफर लिस्ट 16 जून को आएगी:  9-12 जून के बीच करना होगा आवेदन, बेसिक शिक्षा परिषद ने कार्यक्रम जारी किया – Uttar Pradesh News
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यूपी प्राइमरी टीचर्स की ट्रांसफर लिस्ट 16 जून को आएगी: 9-12 जून के बीच करना होगा आवेदन, बेसिक शिक्षा परिषद ने कार्यक्रम जारी किया – Uttar Pradesh News

यूपी के 6 लाख बेसिक शिक्षा टीचर्स के लिए खुशखबरी है। अंतर-जनपदीय (एक जिले से दूसरे जिले) में तबादला सूची 16 जून को जारी होगी। शिक्षकों को तबादले के लिए 9 से 12 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गुरुवार की शाम सचिव ने ट्रा

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अंतर-जनपदीय तबादले के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी और डायट प्राचार्य को सदस्य और बीएसए को सदस्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। तबादला नीति 24 मई को जारी की गई थी। इसमें 5 साल की टाइम लिमिट हटा दी गई थी।

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उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा-

68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों को पहली बार तबादले का अवसर मिलेगा। घर से 700-800 किलोमीटर की दूरी पर कार्यरत शिक्षक अपने गृह जिले या उसके आस-पास के जिले में तैनात हो सकेंगे।

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यह है कार्यक्रम

  • 6-7 जून तक यू डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार और निर्धारित मानक के अनुसार अधिक शिक्षकों और कम शिक्षकों की संख्या वाले जिलों को पोर्टल पर जारी किया जाएगा।
  • 9 से 12 जून के बीच शिक्षक और शिक्षिका तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
  • 9-13 जून तक ऑनलाइन आवेदन की प्रति बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर में जमा करनी होगी।
  • 14 जून को बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन करेंगे।
  • 16 जून को एनआईसी की ओर से तैयार साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन तबादला सूची जारी की जाएगी।

24 मई को जारी हुई थी ट्रांसफर पॉलिसी

5 साल की टाइम लिमिट हटी, ट्रांसफर डीएम की कमेटी करेगी, पढ़िए गाइडलाइन

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योगी सरकार ने 24 मई को बेसिक शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया। अब जिले में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे।

एक जिले से दूसरे जिले के ट्रांसफर में पहली बार 5 साल की टाइम लिमिट की बाध्यता नहीं रखी गई। इससे पहले एक जिले में पांच साल की सेवा की बाध्यता रखी जाती थी। अंतर-जनपदीय ट्रांसफर एनआईसी की ओर से तैयार पोर्टल से किए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।

4 पॉइंट में समझिए

दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर जूनियर हो जाएंगे टीचर एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर संबंधित शिक्षक को उस जिले की वरीयता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। मतलब वह जिले के टीचर्स में सबसे जूनियर होगा। इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि वह इस पर आपत्ति नहीं करेंगे। साथ ही भविष्य में प्रमोशन के लिए वरीयता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी ट्रांसफर के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, डायट के प्रिंसिपल को सदस्य और बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव होंगे।

एक गांव से दूसरे गांव में ही होगा ट्रांसफर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले भी जिले के अंदर दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में ही होंगे। वहीं, नगरीय क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला भी नगरीय क्षेत्र के स्कूल में ही होगा।

अधिक शिक्षक वाले स्कूलों से हटाए जाएंगे शिक्षक यू डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर अधिक टीचर वाले स्कूलों और कम टीचर की संख्या वाले स्कूलों को चिह्नित किया जाएगा। स्वेच्छा से तबादला या समायोजन अधिक शिक्षक संख्या वाले स्कूल से कम शिक्षक वाले स्कूल में ही किया जाएगा। ट्रांसफर करते समय शिक्षक छात्र अनुपात (प्राथमिक स्कूलों में 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1 ) प्रभावित नहीं हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा।

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