याचिकाकर्ता बोले-SI भर्ती में SOG पर दबाव बना रही सरकार: एएजी ने कहा-एजेंसी की सिफारिश आते ही कमेटी बनाई; तुरंत फैसले का दबाव नहीं डाला जा सकता – Jaipur News

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याचिकाकर्ता बोले-SI भर्ती में SOG पर दबाव बना रही सरकार:  एएजी ने कहा-एजेंसी की सिफारिश आते ही कमेटी बनाई; तुरंत फैसले का दबाव नहीं डाला जा सकता – Jaipur News
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याचिकाकर्ता बोले-SI भर्ती में SOG पर दबाव बना रही सरकार: एएजी ने कहा-एजेंसी की सिफारिश आते ही कमेटी बनाई; तुरंत फैसले का दबाव नहीं डाला जा सकता – Jaipur News

एसआई भर्ती मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से बहस हुई। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने कहा- याचिकाकर्ताओं ने गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट में याचिका लगाई है।

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उन्होंने कहा- याचिकाकर्ता यह कहते हुए कोर्ट में आए कि सरकार एसओजी पर दबाव बना रही है कि भर्ती रद्द करने की अनुशंसा नहीं की जाए। जबकि जिस दिन (13 सितंबर) याचिका दायर हुई, उसी दिन एसओजी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी। सरकार को तो याचिका लगने की कोई खबर भी नहीं थी।

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विज्ञान शाह ने बताया- इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार एसओजी को जांच से रोक रही है, जबकि एसओजी ने मामले में जांच करते हुए कई गिरोह का खुलासा किया। करीब 52 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया।

एएजी ने कहा- याचिका लगाने के बाद भी याचिकाकर्ताओं ने करीब 3 महीने तक हर सुनवाई में समय मांगा। अगर याचिकाकर्ता सही तथ्यों के आधार पर याचिका लगाते तो वह पहले दिन ही बहस करके सरकार को नोटिस जारी करवाते।

तुरंत फैसला लेने के लिए दबाव डाल रहे एएजी विज्ञान शाह ने बहस करते हुए कहा- सरकार एसआई भर्ती मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एसओजी की सिफारिश आते ही सरकार ने एजी से राय मंगवाई। उसके बाद मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर दिया।

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इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने झूठा शपथ पत्र देकर कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडलीय समिति का गठन मामले को लटकाने के लिए किया है। जबकि 10 दिन में ही कमेटी की दो बैठकें हो गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेज दी।

याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार तुरंत भर्ती रद्द करने का फैसला ले, जबकि यह एक डिसीजन मैकिंग प्रोसेस है। सरकार पर तुरंत फैसला लेने का दबाव नहीं डाला जा सकता है।

शुक्रवार को भी होगी सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट में सरकार की बहस लगभग पूरी हो गई। शुक्रवार को भी बहस की शुरुआत सरकार से होगी। वहीं सरकार की बहस पूरी होने के बाद चयनित ट्रेनी एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर और एडवोकेट तनवीर अहमद बहस करेंगे।

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भर्ती रद्द कराना चाहते हैं याचिकाकर्ता मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं।

वहीं, ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरी छोड़ी है। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है, तो हमारे साथ अन्याय होगा।

पेपर लीक से हुआ था खुलासा सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामले भी सामने आए थे। जांच में सामने आया था कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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एसआई भर्ती मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की बहस पूरी होने के बाद सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तथ्य छिपाते हुए अदालत में याचिका लगाई है। (पढ़ें पूरी खबर)

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