महू गोलीकांड: पुलिस की गोली से मारे गए आदिवासी के खिलाफ केस दर्ज, विजयवर्गीय ने परिजनों से कही बड़ी बात

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महू गोलीकांड: पुलिस की गोली से मारे गए आदिवासी के खिलाफ केस दर्ज, विजयवर्गीय ने परिजनों से कही बड़ी बात
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महू गोलीकांड: पुलिस की गोली से मारे गए आदिवासी के खिलाफ केस दर्ज, विजयवर्गीय ने परिजनों से कही बड़ी बात


महू: मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर जिले के महू तहसील में एक महिला की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में मारे गये 22 वर्षीय आदिवासी युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार की रात हुई गोलीबारी में मारे गए भेरूलाल चारेल के परिजनों के लिये बृहस्पतिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद की स्वीकृति दी थी।

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भेरूलाल के अलावा बड़गोंदा पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति पचीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पचीलाल की बेटी कविता (22) की मौत के कारण बुधवार रात डोंगरगांव पुलिस चौकी के बाहर विरोध और हिंसा भड़क उठी थी।

महू के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) दिलीप सिंह चौधरी ने बताया कि गुरुवार की रात को 12 नामजद और 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें दंगा और हत्या के प्रयास का मामला भी शामिल है।

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प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। पुलिस ने कहा कि खरगोन की रहने वाली और धार जिले के धामनोद के एक कॉलेज में पढ़ने वाली कविता का कथित तौर पर महू तहसील के गवली पलासिया गांव के यदुनंदन पाटीदार के साथ संबंध था। कविता छह दिनों से पाटीदार के घर में रह रही थी, तभी बुधवार की शाम कथित तौर पर बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई।

पाटीदार और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर कविता के रिश्तेदारों और जय आदिवासी युवा संगठन (जयस) के सदस्यों ने रात में बड़गोंदा पुलिस स्टेशन के तहत डोंगरगांव पुलिस चौकी का घेराव किया।

पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई और पथराव कर दिया, जिसके कारण पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़े और फिर गोलियां चलानी पड़ीं।

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इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार को मृतक के परिवार से मिलने महू पहुंचे। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को भेरूलाल के पिता मदन चारेल से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि अगर कोई पुलिसकर्मी उनके बेटे की हत्या के लिए दोषी पाया गया, तो उसे दंडित किया जाएगा।

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नायब तहसीलदार शिव शंकर जारोलिया ने बताया कि, धारा 144 अभी भी बड़गोंदा, महू, मानपुर, किशनगंज और सिमरोल पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू है। स्थिति की गहन समीक्षा के बाद इसे वापस लेने का फैसला किया जाएगा।

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महू के एसडीओपी चौधरी ने बताया कि बुधवार रात पथराव में घायल हुए बड़गोंदा थाना प्रभारी भरत सिंह ठाकुर अभी भी गंभीर हालत में हैं और इंदौर के एक अस्पताल में आईसीयू में उनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है।

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