पटना HC के सीनियर एडवोकेट-टाइपिस्ट पर रेप का केस दर्ज: महिला वकील बोली-प्रोफेशन और शादी का झांसा देकर 2 साल अलग-अलग जगहों पर किया दुष्कर्म – Patna News h3>
पटना हाईकोर्ट की जूनियर महिला वकील (24) ने एक सीनियर वकील और टाइपिस्ट पर रेप और छेड़खानी का केस दर्ज कराया है। शनिवार को पटना के श्रीकृष्णापुरी थाने में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एसके पुरी के SHO पंकज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। FIR में महिला वक
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महिला वकील का आरोप है कि इंटर्नशिप के दौरान हाईकोर्ट के सीनियर वकील अमित गिरी ने पटना के मरीन ड्राइव पास यौन शोषण किया। वहीं, उसके सहयोगी टाइपिस्ट अमित कुमार ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया।
पीड़िता के मुताबिक, टाइपिस्ट अमित कुमार ने अलग-अलग जगहों पर दो सालों तक रेप किया। ये सिलसिला 2023 से जनवरी 2025 तक चला।
पीड़िता महिला वकील शुक्रवार को FIR दर्ज कराने एसके पुरी थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आवेदन लौटा दिया था।
2023 में वकील अमित गिरी के पास इंटर्नशिप के लिए गई थी पीड़िता
पीड़िता ने अपने FIR में बताया, ‘साल 2023 में इंटर्नशिप के लिए पटना हाईकोर्ट के वकील अमित गिरी के पास गई थी। यहां उनका टाइपिस्ट अमित कुमार भी था, जो वैशाली का रहने वाला है। इंटर्नशिप के दौरान एक दिन अमित गिरी मुझे पटना हाईकोर्ट ले जाने की बात कहकर अपनी गाड़ी से मरीन ड्राइव ले गए। वहां उन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की।’
महिला वकील का कहना है, ‘सीनियर वकील की हरकतों की जानकारी अपने माता-पिता और टाइपिस्ट अमित कुमार को बताई, लेकिन, उन लोगों ने उस समय केस नहीं करने की सलाह दी। थोड़े दिनों बाद अमित भी आरोपी अमित गिरी का साथ छोड़ दिया।’
कमरे-होटल में ले जाकर टाइपिस्ट ने रेप किया
महिला वकील ने बताया, ‘2024 में अमित कुमार ने पटना के राजापुल के पास किराए पर मकान लिया था। वहीं मैं अक्सर आती-जाती थी। इस दौरान शादी का झांसा देकर वो मुझे अपने कमरे में ले गया, जहां उसने मेरा रेप किया। होटल में भी ले जाकर दुष्कर्म किया।’
पीड़ित वकील ने आगे बताया, ‘अमित कुमार ने नौकरी छोड़ने के बाद मुझसे फाइनेंशियल मदद मांगी। मैंने उसे मदद भी की, लेकिन नौकरी लगने के बाद उसने दूरी बना ली। मैंने उससे दिए हुए पैसे भी मांगे तो फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।
पीड़िता का कहना है, ‘मेरे नाम का एक SIM भी अमित कुमार के पास है। इससे वो मुझे किसी झूठे केस वगैरह में भी फंसा सकता है।’
पहले पुलिस ने आवेदन लौटाया, दर्ज नहीं की थी FIR
इस मामले में पीड़िता शुक्रवार को भी श्रीकृष्णापुरी थाने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आवेदन लौटा दिया था। पुलिस का कहना था कि आवेदन में कुछ गलतियां हैं, जिस वजह से वो FIR नहीं कर सकते। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच करने की बात कही है।
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