नाबालिग नौकरानी टॉर्चर मामला: आरोपी महिला पायलट को दिल्ली पुलिस ने भेजा जेल, इंडिगो ने नौकरी से हटाया

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नाबालिग नौकरानी टॉर्चर मामला: आरोपी महिला पायलट को दिल्ली पुलिस ने भेजा जेल, इंडिगो ने नौकरी से हटाया

नाबालिग नौकरानी टॉर्चर मामला: आरोपी महिला पायलट को दिल्ली पुलिस ने भेजा जेल, इंडिगो ने नौकरी से हटाया

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक महिला पायलट और उसके पति ने बुधवार को कथित रूप से 10 वर्षीय नाबालिग नौकरानी को पीट दिया जिसकी भनक लगने पर आक्रोशित भीड़ ने दम्पती की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला पायलट को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है। आईपीसी की धारा 323,324,342 और बाल श्रम अधिनियम, 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के बारे में जानकारी मिली है जो कथित तौर पर एयरलाइन में कार्यरत एक कर्मी से जुड़ा है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘हम फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच कर्मचारी को आधिकारिक ड्यूटी से हटाया गया है।’क्या है मामला
पुलिस ने बताया कि आरोपी कौशिक बागची (36) और पूर्णिमा बागची (33) को बच्ची की पिटाई के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि महिला एक निजी एयरलाइन में पायलट के रूप में कार्यरत है, जबकि उसका पति एक अन्य निजी एयरलाइन का कर्मचारी है। पुलिस के मुताबिक इस घटना का पता चलने के बाद दम्पती को पीड़िता के रिश्तेदारों ने घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी।

पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की को उसकी एक महिला रिश्तेदार के माध्यम से दम्पती के घर पर काम के लिए रखा गया था। लड़की की रिश्तेदार भी पास के एक घर में काम करती है। लड़की दम्पती के घर में ही रहती थी। एक वीडियो में भीड़ में शामिल लोगों को आरोपी दम्पती के साथ धक्का-मुक्की करते और उनकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कुछ महिलाओं को कथित रूप से आरोपी महिला पायलट को थप्पड़ मारते हुए और उसके बाल खींचते हुए देखा जा सकता है, जो अपनी वर्दी में थी। वीडियो में पूर्णिमा को माफी मांगते हुए सुना जा सकता है जबकि कौशिक को भीड़ से उसका बचाव करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में कौशिक भीड़ में शामिल लोगों से कह रहा है, ‘वह मर जाएगी…उसे छोड़ दो…।’ इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर भीड़ तितर-बितर हुई।

पीड़ित के रिश्तेदार ने लगाए ये आरोप

पीड़िता की रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि घर का काम ठीक से नहीं करने के कारण दम्पती अक्सर नाबालिग लड़की को डांटते-फटकारते थे। लड़की को पिटते हुए देखने वाली उसकी रिश्तेदार ने दावा किया कि बुधवार की सुबह जब वह अपने काम पर जाने के लिए सड़क से गुजर रही थी, तो उसने पूर्णिमा को बालकनी में नाबालिग लड़की को पीटते हुए देखा। रिश्तेदार महिला ने आरोप लगाया कि यह देखने पर वह अन्य लोगों के साथ दम्पती के घर गई, लेकिन वे बाहर नहीं आए और हंगामा करने के बाद ही उन्होंने दरवाजा खोला और लड़की को बाहर आने दिया। इसके बाद बच्ची ने रिश्तेदार को आपबीती सुनाई और कहा कि उसे बालकनी साफ करने के लिए कहा गया था। पीड़िता की रिश्तेदार ने बताया कि नाबालिग के अनुसार जब वह अपना काम कर रही थी, तो महिला ने उसे यह कहते हुए डांटना और पीटना शुरू कर दिया कि वह बालकनी की सफाई ठीक से नहीं कर रही है।

बिहार की रहने वाली है पीड़िता

पुलिस ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव के रहने वाले हैं और नाबालिग लड़की को कथित तौर पर घर का काम ठीक से नहीं करने के कारण पीटा गया था। पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्ष वर्धन ने बताया कि सुबह करीब नौ बजे द्वारका दक्षिण थाने में सूचना मिली थी कि घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की से दुर्व्यवहार किया गया है। उन्होने कहा कि पता चला कि 10 साल की बच्ची पिछले दो महीने से दम्पती के घर पर काम कर रही थी और दोनों ने बुधवार को उसकी पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार बच्ची से कथित मारपीट को उसके रिश्तेदारों ने भी देखा।
पुलिस उपायुक्त ने कहा कि मामले की खबर फैलने पर दम्पती के आवास के बाहर भीड़ एकत्र हो गई और उसने उनसे धक्का-मुक्की की। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की की आंखों पर चोट लगी है और उसके शरीर पर भी जले होने के निशान हैं। जले होने के निशान पुराने लगते हैं, जबकि चोट के अन्य निशान ताजा हैं।

इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस उपायुक्त ने कहा, ‘हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 370 (किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में खरीदना), बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है।’ पुलिस ने कहा कि पीड़ित लड़की की ओर से यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अधिकारी ने कहा कि वीडियो में दम्पती से मारपीट करते दिख रहे लोगों के खिलाफ शिकायत के आधार पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना पर सोशल मीडिया पर हंगामे के बीच इंडिगो एयरलाइन ने बुधवार को कहा कि उसने एक कर्मचारी को ड्यूटी से हटा दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

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