नए साल का जश्न होगा फीका,डिस्को,क्लब की फीस महंगी, शोर पर भी प्रतिबंध | New Year celebrations- disco and club fees will be expensive | News 4 Social

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नए साल का जश्न होगा फीका,डिस्को,क्लब की फीस महंगी, शोर पर भी प्रतिबंध | New Year celebrations- disco and club fees will be expensive | News 4 Social

नए साल का जश्न होगा फीका,डिस्को,क्लब की फीस महंगी, शोर पर भी प्रतिबंध | New Year celebrations- disco and club fees will be expensive | News 4 Social

इस साल भोपाल में नववर्ष का जश्न फीका रहेगा। पार्टियों में डीजे की आवाज पर तो प्रतिबंध रहेगा ही, नृत्य, संगीत और म्यूजिक बैंड आदि पर नगर निगम 10 से 15 प्रतिशत तक मनोरंजन कर वसूलेगा।

भोपाल. इस साल राजधानी में नववर्ष का जश्न फीका रहेगा। पार्टियों में डीजे की आवाज पर तो प्रतिबंध रहेगा ही, नृत्य, संगीत और म्यूजिक बैंड आदि पर नगर निगम 10 से 15 प्रतिशत तक मनोरंजन कर वसूलेगा। इस वजह से किसी भी तरह के जश्न के टिकट महंगे हो जाएंगे।
नगर निगम ने अपनी कमाई की नई राह खोलते हुए 31 दिसंबर और इसके बाद नए साल में सांस्कृतिक कार्यक्रमो के लिए १० से १५ प्रतिशत मनोरंजन कर की वसूलने का निर्देश जोनल अधिकारियों को दिया है। आदेश में कहा गया है कि शहर में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा निगम को भी देना होगा।
इनसे वसूलेंगे टैक्स
-डिस्को, पब, क्लब्स, पुल क्लब्स, गेम जोन के कुल टर्न ओवर का 15 प्रतिशत
-नृत्य,संगीत प्रदर्शन, होटल-रेस्टोरेंट में म्यूजिक बैंड-कंसर्ट की आय का १० प्रतिशत कम से कम २० फीसद टिकट महंगा
निगम के नए आदेश के बाद आयोजक अपने टिकट में दस से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि किसी कार्यक्रम का टिकट 500 रुपए था तो वह 550 या 600 रुपए हो जाएगा।
100 से अधिक कार्यक्रम
नए साल के जश्न के लिए कम से कम 100 कार्यक्रमों के आयोजन की लिस्ट निगम ने तैयार की है। जोन स्तर पर निगम सर्वे भी कर रहा है। होटल-रेस्टोरेंट से विवरण मांगा जा रहा है। ऐसे में यह संख्या बढ़ भी सकती है। अभी 21 जोन क्षेत्र में से हर जोन में तीन से चार प्रमुख कार्यक्रम कर विवरण मिला है। इनने निगम 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई का अनुमान लगा रहा है।
ये हैं मनोरंजन कर वसूली नियम
प्रदेश सरकार ने मप्र नगर पालिक निगम मनोरंजन एवं आमोद नियम 2018 को ९ जुलाई 2018 को अधिसूचित किया था। निगम ने एक सितंबर 2018 को स्थाई आदेश जारी किया था। इसी आदेश का हवाला देकर कर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
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मनोरंजन कर वसूली का स्थाई आदेश है। नगर निगम इसके तहत ही टैक्स वसूलेगा। जोन स्तर टैक्स वसूली करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
पवन सिंह, अपर आयुक्त राजस्व शाखा नगर निगम भोपाल

आवाज पर पाबंदी की पुलिस की तैयारी

नए साल के स्वागत में बजने वाले डीजे और ढोल-तासों की तेज आवाज पर पाबंदी की पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी। साथ ही पार्टी में डीजे बजाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। न्यू ईयर को लेकर शहर में हर दिन 6 से 7 डीजे संचालक अनुमति लेने पहुंच रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा जगहों पर न्यू ईयर में डीजे के डिमांड की गई है।
शोर पर करें शिकायत
अत्याधिक शोर होने पर हेल्पलाइन नंबर 0755-27 30395 पर शिकायत कर सकते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई होगी
365 धार्मिक स्थलों पर ही लाउडस्पीकर
भोपाल के 462 धार्मिक स्थलों में से 365 को ही लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दी गई है। करीब 126 जगहों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं।

डीजे संचालकों का धरना, मांगा पूरी गाड़ी का संचालन
भोपाल. लाउड स्पीकर-डीजे के संचालन के लिए सरकार की जारी गाइड लाइन के विरोध में डीजे साउंड एसोसिएशन ने शाहजहानी पार्क में धरना-प्रदर्शन कर पूरी गाड़ी के संचालन की परमिशन मांगी।
एसोसिएशन ने कहा कि नेताओं को रोड शो के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है लेकिन शादी और पार्टी में परमिशन जरूरी है। अकेले भोपाल में ही करीब 500 से ज्यादा डीजे हैं जिनसे 50 हजार से अधिक लोग जुड़े हैं। डीजे बंद होने से सभी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब बुकिंग नहीं मिल रही है।
यह है आदेश
सरकार ने दो साउंड बॉक्स या दो लाउड स्पीकर को तय आवाज में चलाने के आदेश दिए हैं।

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