दो हादसे, चालकों को 5 और 2 साल की सजा: दो लोगों की मौत हुई थीं; टक्कर के मामलों में जौरा न्यायालय का निर्णय – Morena News

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दो हादसे, चालकों को 5 और 2 साल की सजा:  दो लोगों की मौत हुई थीं; टक्कर के मामलों में जौरा न्यायालय का निर्णय – Morena News
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दो हादसे, चालकों को 5 और 2 साल की सजा: दो लोगों की मौत हुई थीं; टक्कर के मामलों में जौरा न्यायालय का निर्णय – Morena News

मुरैना के जौरा न्यायालय ने दो अलग-अलग घटनाओं में मरने वाले फरियादियों के आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसमें एक ट्रैक्टर चालक को बाइक सवार को टक्कर मारने पर 5 साल की कैद‌ व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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दूसरे प्रकरण में एक बोलेरो चालक को बाइक सवार को टक्कर मारने पर 2 वर्ष के कारावास तथा 1000 रुपए के हर्ष दंड से दंडित किया गया है।

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पहले वाले प्रकरण में फरियादी गेंदा सिंह पुत्र सामंत सिंह सिकरवार, निवासी ग्राम गलेथा थाना बागचीनी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह और उसका भाई राघवेंद्र उर्फ कल्ला, मोटरसाइकिल से मुरैना से अपने घर गलेथा आ रहे थे, मोटरसाइकिल राघवेंद्र चल रहा था। शाम को 6:30 के लगभग कुमार लोग मोतीपुरा नहर के पास पहुंचे थे।

उसी समय गलेथा की तरफ से चंबल नदी की अवैध रेत से भरे, एक नीले ट्रैक्टर ट्रॉली को चला कर ला रहे भूरा गुर्जर पुत्र अमर सिंह गुर्जर, निवासी मेवदा गांव ने उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल नीचे गिर पड़ी और उसको चला रहे उनके भाई राघवेंद्र उर्फ कल्ला सिकरवार को गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद राघवेंद्र की मौत हो गई।

इस मामले में जौरा न्यायालय द्वारा अपराध क्रमांक 58/ 21 , धारा 304 के तहत दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 5 वर्ष के कारावास, वह 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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बोलेरो चालक को 2 वर्ष का कारावास दूसरे प्रकरण में फरियादी जोगेंद्र गुर्जर पुत्र केदार गुर्जर, निवासी ग्राम झोड, जौरा ने 9 दिसंबर 2015 को जौरा थाना पुलिस को आवेदन दिया था कि 8 दिसंबर 2015 को वह और उसका छोटा भाई धर्मेंद्र गुर्जर, अपने गांव से पैदल चलकर जौरा कस्बे की तरफ आ रहे थे।

दोपहर करीब 1 बजे बिचपुरी गांव के पास पीछे से आ रही एक बोलेरो जीप क्रमांक-MP06GA 2403 के चालक रामनरेश उर्फ बंटी पुत्र मुंशी सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम लखनपुरा ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे उनके भाई धर्मेंद्र को गंभीर चोटें आईं थी।

बाद में मुरैना जिला अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जोरा न्यायालय द्वारा इस मामले में अपराध क्रमांक 593/15, में आरोपी को सजा सुनाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

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