डेढ़ लाख तक उपचार खर्च पर परिवहन विभाग का आदेश: रोड एक्सीडेंट में घायलों के ट्रीटमेंट का खर्च केंद्र, राज्य सरकार उठाएगी; कलेक्टर्स को निर्देश – Bhopal News h3>
सड़क दुर्घटना में घायलों को डेढ़ लाख रुपए तक का इलाज सरकार के खर्च पर कराने के मामले में परिवहन विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहां दोषी वाहन के पास वैध थर्ड पार्टी बीमा कवरेज है, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा
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कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देश में घायल व्यक्ति उपचार के बदले दी जाने वाली राशि के बारे में स्पष्ट किया गया है कि किस स्थिति में भुगतान किया जाएगा। ‘नकदी रहित उपचार योजना 2025’ की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में की है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार लाभ मिलेगा।
संभागायुक्तों को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी
परिवहन सचिव ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित उपचार स्कीम के संबंध में उनके अधीनस्थ अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। संभाग के सभी कमिश्नर को इस व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के लिए भी कहा गया है।
देश भर में हो रही निगरानी
सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में इसकी नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा संबंधी योजनाओं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गाइड-लाइंस की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा लगातार बैठक कर इसकी समीक्षा की जा रही है।
यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी हुआ तैयार
राज्य सरकार के अनुसार, केन्द्र सरकार ने स्कीम की अधिसूचना 5 मई 2025 और मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचना 4 जून 2025 को जारी की है। इसके लिए यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी तैयार किया गया है। सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहां दोषी वाहन के पास वैध थर्ड पार्टी बीमा कवरेज है, उसका भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कंपनियों के सहयोग से किया जाएगा। जिन प्रकरणों में यह बीमा नहीं है, वहां भुगतान स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) अस्पताल के दावे को मंजूरी दिए जाने के 10 दिनों की समय अवधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही किया जाएगा।