ज्वेलरी के लिए बदमाशों ने काटे थे महिला के पैर: निर्मम हत्या करने पर कोर्ट ने दी आरोपियों को उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया – rajsamand (kankroli) News h3>
राजसमंद के दोवड़ में महिला से लूट एवं हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास।
राजसमंद में महिला के साथ लूट एवं हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने फैसले में आरोपियों पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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राजसमंद के दोवड़ गांव में हुई वारदात के आरोपी केसर सिंह पुत्र उदय सिंह राजपूत निवासी उपला रेट दोवड़ एंव किशन सिंह पुत्र सोहन सिंह राजपूत निवासी दोवड़ को को धारा 302/ 34 में आजीवन कारावास व 20 हजार का अर्थदंड, धारा 394/34 आईपीसी में दस वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना एवं धारा 397/34 आईपीसी में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया गया।
लूट की वारदात के दौरान की महिला की हत्या लोक अभियोजक राम लाल जाट के अनुसार राजनगर थाना सर्कल के दोवड़ गांव में गत 11 जून 2021 में मोहन बाई के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात करते हुए महिला की हत्या कर दी। बदमाशों ने महिला के साथ लूट करते हुए कान में पहने हुए टॉप्स, गले का मादलिया, सर का बोर, नाक की नथ, जो सभी सोने के थे लूट लिए। वही बांये पैर को पिंडली के ऊपर से आधा काट दिया, जिससे महिला की मौत हो गई थी।
घटना की जानकारी महिला के पुत्र उदय सिंह निवासी दोवड़ ने राजनगर पुलिस थाने पर रिपोर्ट पेश कर दी। जिसमें उदय सिंह ने बताया कि 11 जून 20221 को वो अपनी भामी मंगू कुंवर के गोल विट्टी के प्रोग्राम में सुबह 7 बजे गया था। घर पर पिता को आंखों से नहीं दिखाई देने के कारण वह अपनी मां मोहन बाई को पिता की देखरेख के लिए घर पर छोड़कर गया था।
लहूलुहान हालत में मिली मां रिपोर्ट में उदयसिंह ने बताया कि हमेशा उनकी मां घर से 8-9 बजे बकरियां चराने निकलती है, और 12 बजे के करीब वापस आ जाती है। उस दिन 7 बजे के करीब घर निकली, लेकिन घर पर वापस नही आई। जबकि वो प्रोग्राम से वापस घर आ गए, कभी कभी मां के लेट हो जाने के कारण लेट होने जाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
करीब 3 बजे गांव की बसंती कुंवर ने बताया कि उनकी मां उनके बीड़े लीमबाड़ा में पड़ी है। जिसके बाद वो अपने बड़े भाई देवी सिंह व पुत्र विक्रम तीनों बीड़े में गए तो देखा कि उनकी मां लहूलुहान स्थिति में मृत मिली।
35 गवाह और 98 दस्तावेज पेश किए पुत्र की रिपोर्ट पर थाना इंचार्ज प्रवीण टांक ने अनुसंधान में गवाहों के बयान, घटना स्थल से जब्त कूट, मोबाइल, चप्पल, मृतका की मुट्ठी से बाल, गले की माला, केमिकल एग्जामिनेशन लेटर, लेनदेन की डायरी, ब्लड सैंपल, डीएनए जांच अभियुक्त का शर्ट, स्पेसमैन हस्ताक्षर, शर्ट, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट उदयपुर घटना स्थल फोटोग्राफ्स की कार्यवाही कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
अभियोजन पक्ष की और से 35 गवाह पेश किए गए और 98 दस्तावेज एवं 12 आर्टिकल पेश किए गए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला न्यायालय ने अभियुक्त केसर सिंह एवं किशन राजपूत निवासी दोवड़ थाना राजनगर को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक रामलाल जाट ने पैरवी की।