जालसाजी में सेंट्रल बार के महामंत्री को कोर्ट का नोटिस: अजय सिंह फरार घोषित, जमानत रद्द; कुर्की का आदेश – Mau News

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जालसाजी में सेंट्रल बार के महामंत्री को कोर्ट का नोटिस:  अजय सिंह फरार घोषित, जमानत रद्द; कुर्की का आदेश – Mau News
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जालसाजी में सेंट्रल बार के महामंत्री को कोर्ट का नोटिस: अजय सिंह फरार घोषित, जमानत रद्द; कुर्की का आदेश – Mau News

Sushil singh | मऊ5 मिनट पहले

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मऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह को फरार घोषित कर दिया गया है।

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कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। साथ ही धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की का नोटिस भी जारी किया गया है। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। कोपागंज के लैरोदोनवार गांव निवासी विनोद कुमार सिंह की शिकायत पर एसपी के आदेश से एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि अजय कुमार सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को छिपाकर झूठा शपथ पत्र दिया। इसके जरिए उन्होंने जिलाधिकारी से असलहा लाइसेंस प्राप्त कर लिया।

अग्रिम जमानत रद्द अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत शर्तों के उल्लंघन पर उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट ने उन्हें सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। लेकिन वह पेश नहीं हुए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि कई बार आरोपी के घर दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिले।

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जांच के बाद जिलाधिकारी ने लाइसेंस निरस्त कर दिया, साथही उनके विरुद्ध सरायलखंसी थाने में मुकदमा अपराध संख्या 426 सन 2021 धारा 419, 420 ,467 ,468, 471 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामले में अजय कुमार सिंह की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे जिला जज ने 30 सितंबर 2021 को सशर्त स्वीकार कर लिया था। अभियुक्त अजय कुमार सिंह द्बारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर विनोद कुमार सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायालय से उसे मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।

कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया सुनवाई के बाद 17 मई को एडीजे ने अग्रिम जमानत को निरस्त कर उन्हें एक सप्ताह में सीजेएम न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया था। अवधि बीतने के बाद उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया। जिस पर सीजेएम ने अजय कुमार सिंह के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया था।

गैरजमानती वारंट पर पुलिस कई बार उनके घर दबिश दी गई, लेकिन वह दरयाफ्त नहीं हुए। जिस पर पुलिस अपनी आख्या सोमवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जिस पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने उपरोक्त आदेश जारी किया।

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