जयपुर ब्लास्ट के चार आतंकियों को आजीवन कारावास: सीरियल ब्लास्ट में हुई थी 71 से अधिक लोगों की मौत, तीन आजमगढ़ के रहने वाले – Azamgarh News

41
जयपुर ब्लास्ट के चार आतंकियों को आजीवन कारावास:  सीरियल ब्लास्ट में हुई थी 71 से अधिक लोगों की मौत, तीन आजमगढ़ के रहने वाले – Azamgarh News

जयपुर ब्लास्ट के चार आतंकियों को आजीवन कारावास: सीरियल ब्लास्ट में हुई थी 71 से अधिक लोगों की मौत, तीन आजमगढ़ के रहने वाले – Azamgarh News

जयपुर ब्लास्ट के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तीन आजमगढ़ के रहने वाले।

राजस्थान के जयपुर में 17 साल पहले 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम धमाके के चार आरोपियों को जयपुर स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में 4 अप्रैल को जयपुर कोर्ट ने इन चारों आतंकियों सैफुर रहमान मोहम्मद सेफ मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज

.

जयपुर ब्लास्ट के इन चारों को आजीवन कारावास की सजा, तीन आजमगढ के रहने वाले।

सजा पाए यह चारो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जिनमें से तीन आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं जबकि एक भदोही जिले का रहने वाला है। आजमगढ़ जिले के रहने वाले इन आतंकियों में सैफुर रहमान जो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के बदरका का रहने वाला है। मोहम्मद सैफ सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर का रहने वाला है जबकि मोहम्मद सरवर रौनापार थाना क्षेत्र के चांद पट्टी का रहने वाला है। शाहबाज अहमद भदोही जिले का रहने वाला है।

13 मई 2008 को जयपुर में हुआ था सीरियल ब्लास्ट।

13 मई 2008 को जयपुर में हुए थे सीरियल ब्लास्ट

जयपुर में 17 साल पहले 13 मई 2008 हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी चार आतंकियों को मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया है। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे।

जयपुर स्पेशल कोर्ट में किए गए थे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम।

रेकी करने के बाद बम प्लांट किए थे

आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र का रहने वाला सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ ने एक नाबालिग के साथ मिलकर रैकी की थी, बम प्लांट किए थे। शाहबाज ने धमाकों के बाद साइबर कैफे से मेल करके इंडियन मुजाहिदीन के नाम से धमाकों की जिम्मेदारी ली थी।

112 गवाहों के बयान हुए थे

एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस ने जिंदा बम मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। इसमें एटीएस ने तीन नए गवाह शामिल किए थे। सुनवाई के दौरान एटीएस ने पत्रकार प्रशांत टंडन, पूर्व एडीजी अरविंद कुमार और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर सहित कुल 112 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे।

उत्तर प्रदेश की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Uttar Pradesh News