चवन्नी के झांसे में आई लड़की, स्कूल के बहाने भागी… फिर हुआ रेप, अब आरोपी की जमानत खारिज | Girl who ran away with Chavanni was raped | News 4 Social h3>
झांसीPublished: Jan 02, 2024 10:49:51 am
झांसी में चवन्नी नाम का युवक स्कूल पढ़ने गई 17 साल की लड़की को अपने साथ भगा ले गया। फिर उसके साथ रेप किया। पकड़े जाने पर जेल भेजा गया। अब कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।
झांसी में 17 साल की लड़की के साथ रेप – फोटो : सोशल मीडिया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना ने बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगा ले जाने तथा दुष्कर्म के आरोपी फूल सिंह उर्फ चवन्नी निवासी बैजपुर थाना बबीना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पॉक्सो) नरेन्द्र कुमार खरे के अनुसार एक व्यक्ति ने बबीना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 19 अक्टूबर 23 को स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन शाम को घर वापस लौटकर नहीं आयी। तलाश करने पर पता चला कि गांव का ही आरोपी उसकी पुत्री को बहला- फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई। पीड़िता ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 164 के बयान में जबरदस्ती दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया।
झांसीPublished: Jan 02, 2024 10:49:51 am
झांसी में चवन्नी नाम का युवक स्कूल पढ़ने गई 17 साल की लड़की को अपने साथ भगा ले गया। फिर उसके साथ रेप किया। पकड़े जाने पर जेल भेजा गया। अब कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।
झांसी में 17 साल की लड़की के साथ रेप – फोटो : सोशल मीडिया
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना ने बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगा ले जाने तथा दुष्कर्म के आरोपी फूल सिंह उर्फ चवन्नी निवासी बैजपुर थाना बबीना की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पॉक्सो) नरेन्द्र कुमार खरे के अनुसार एक व्यक्ति ने बबीना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 19 अक्टूबर 23 को स्कूल पढ़ने गई थी, लेकिन शाम को घर वापस लौटकर नहीं आयी। तलाश करने पर पता चला कि गांव का ही आरोपी उसकी पुत्री को बहला- फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई। पीड़िता ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 164 के बयान में जबरदस्ती दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3 (2) 5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया।