कुरआन ने उचित कारण से बहू विवाह की अनुमति दी-HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-इस्लाम के खिलाफ पुरुष स्वार्थी इसका दुरुपयोग करते हैं – Prayagraj (Allahabad) News h3>
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि हालांकि इस्लाम कुछ परिस्थितियों और कुछ शर्तों के साथ एक से अधिक विवाह की अनुमति देता है, लेकिन इस अनुमति का मुस्लिम कानून के विरुद्ध भी ‘ व्यापक रूप से दुरुपयोग ‘ किया जाता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर
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न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने इस बात पर गौर करते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसरण में समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में सरला मुद्गल और लिली थॉमस के मामलों में दिए गए अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव से सहमति व्यक्त की। उल्लेखनीय रूप से, अपने आदेश में न्यायालय ने मुस्लिम पुरुष द्वारा एक से अधिक विवाह करने के संबंध में कानूनी स्थिति और आईपीसी की धारा 494 के तहत उनके निहितार्थों को भी स्पष्ट किया, तथा उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट किया जिनके तहत ऐसे विवाह द्विविवाह के अपराध के दायरे में आ सकते हैं या नही।
हाईकोर्ट ने कहा, यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पहली शादी मोहम्मडन कानून के अनुसार करता है तो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी शून्य नहीं होगी। इसलिए, धारा 494 आईपीसी की सामग्री दूसरी शादी के लिए लागू नहीं होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां दूसरी शादी को पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत पारिवारिक न्यायालय या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा शरीयत के अनुसार बातिल (शून्य विवाह) घोषित किया गया हो।
यदि किसी व्यक्ति द्वारा पहला विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954, विदेशी विवाह अधिनियम, 1969, ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत किया जाता है , और वह इस्लाम धर्म अपनाने के बाद मोहम्मडन कानून के अनुसार दूसरा विवाह करता है, तो उसका दूसरा विवाह अमान्य हो जाएगा, और ऐसे विवाह के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा।
पारिवारिक न्यायालय को पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किए गए मुस्लिम विवाह की वैधता तय करने का भी अधिकार प्राप्त है।
अदालत ने यह फैसला आईपीसी की धारा 376, 494, 120-बी, 504, 506 के तहत एक मामले में याचिकाकर्ताओं (फुरकान और 2 अन्य) के खिलाफ पारित आरोप-पत्र, संज्ञान और समन आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए दिया। एफआईआर विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक संख्या 1 (फुरकान) ने यह बताए बिना उससे विवाह कर लिया कि वह पहले से ही विवाहित है और उसने विवाह के दौरान उसके साथ बलात्कार किया।
दूसरी ओर, आवेदक ने तर्क दिया कि महिला ने खुद ही स्वीकार किया है कि उसने उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे शादी की है। उसके वकील ने तर्क दिया कि धारा 494 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता, क्योंकि मोहम्मडन कानून और शरीयत अधिनियम, 1937 के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को चार बार शादी करने की अनुमति है।
यह भी कहा गया कि विवाह और तलाक से संबंधित सभी मुद्दों का निर्णय शरीयत अधिनियम, 1937 के अनुसार किया जाना चाहिए, जो व्यक्ति को अपनी पत्नी के जीवनकाल में भी विवाह करने की अनुमति देता है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि 1937 का अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जबकि आईपीसी एक सामान्य अधिनियम है, इसलिए पूर्व का प्रभाव बाद वाले पर अधिक होगा।
सरकारी वकील ने याचिका पर विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किया गया दूसरा विवाह हमेशा वैध विवाह नहीं होगा, क्योंकि यदि पहला विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार न होकर विशेष अधिनियम या हिंदू कानून के अनुसार किया गया हो, तो दूसरा विवाह अमान्य होगा और आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध लागू होगा।
इन दलीलों की पृष्ठभूमि में, पीठ ने शुरू में ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह (विवाह) की अवधारणा और मोहम्मडन कानून के अन्य प्राधिकारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पति को बिना शर्त कई विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया है। पीठ ने आगे कहा कि यद्यपि कुरान उचित कारण से बहु विवाह की अनुमति देता है, तथापि यह सशर्त बहु विवाह है। आज पुरुष इस प्रावधान का उपयोग स्वार्थी उद्देश्य के लिए करते हैं।
कोर्ट ने कहा ” कुरान द्वारा बहु विवाह की अनुमति दिए जाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब अरबों में आदिम कबीलाई झगड़ों में बड़ी संख्या में महिलाएं विधवा हो गई थीं और बच्चे अनाथ हो गए थे। मदीना में नवजात इस्लामी समुदाय की रक्षा करने में मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में ही कुरान ने अनाथ बच्चों और उनकी माताओं को शोषण से बचाने के लिए सशर्त बहु विवाह की अनुमति दी थी। “
इस संबंध में, न्यायालय ने जाफर अब्बास रसूल मोहम्मद मर्चेंट बनाम गुजरात राज्य के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के 2015 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि यदि एक से अधिक बार विवाह करने का उद्देश्य स्वार्थ या यौन इच्छा है तो कुरान बहु विवाह की मनाही करता है और आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना मौलवियों का काम है कि मुसलमान अपने स्वार्थ के लिए बहु विवाह को उचित ठहराने के लिए कुरान का दुरुपयोग न करें।
इस मामले में, न्यायालय ने यह भी माना था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो मुस्लिम कानून के तहत दूसरे विवाह को शून्य घोषित करता हो। इसलिए यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय नहीं होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कलीम शेख मुनाफ एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2022 के फैसले का भी हवाला दिया , जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम पुरुष अधिकतम चार शादियां कर सकता है और इस प्रकार, एक मुस्लिम पुरुष द्वारा किया गया दूसरा विवाह अमान्य नहीं है। इसलिए ऐसे मुस्लिम पुरुष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
हालांकि, पीठ ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के लागू होने के साथ ही विवाह की वैधता से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय – चाहे वह किसी भी धर्म का हो – अब धारा 7 के तहत पारिवारिक न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और चूंकि 1984 का अधिनियम एक विशेष कानून है, इसलिए इसके धारा 20 के तहत, यहां तक कि शरीयत अधिनियम पर भी अधिक प्रभाव होगा और इस प्रकार, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत उठने वाले मुद्दों पर भी लागू होगा।
इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पारिवारिक न्यायालय को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किए गए मुस्लिम विवाह की वैधता तय करने का अधिकार होगा। वर्तमान विवाद पर वापस आते हुए, न्यायालय ने यह देखते हुए कि आवेदक और विपक्षी पक्ष संख्या 2 दोनों ही मुस्लिम हैं, कहा कि आवेदक की दूसरी शादी वैध होगी और उसके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनेगा।
इस प्रकार कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी करते हुए, आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी तथा मामले को 26 मई से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध कर दिया।