एक महीने में 2.76 करोड़ का जुर्माना: रेल डिवीजन फिरोजपुर की सख्ती, 29436 बेटिकट यात्री पकड़े, जान लें ये नियम

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एक महीने में 2.76 करोड़ का जुर्माना: रेल डिवीजन फिरोजपुर की सख्ती, 29436 बेटिकट यात्री पकड़े, जान लें ये नियम

एक महीने में 2.76 करोड़ का जुर्माना: रेल डिवीजन फिरोजपुर की सख्ती, 29436 बेटिकट यात्री पकड़े, जान लें ये नियम

देश में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। ट्रेन में सफर के लिए टिकट जरूरी है बावजूद रेलवे की तमाम कोशिशों के बाद भी हर दिन हजारों लोग बगैर टिकट ही ट्रेन में यात्रा करते पकड़े जाते हैं। रेलवे अधिनियम के तहत इसके लिए तरह सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लोग फिर भी लगातार बेटिकट यात्रा कर रहे हैं।

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रेलवे की तरफ से बिना टिकट यात्रियों से मोटा जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी कड़ी में रेल डिवीजन फिरोजपुर ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों की धरपकड़ के लिए टिकट निरीक्षकों की टीमें गठित की हैं। उक्त टीमों ने दौड़ती ट्रेनों में औचक टिकट चेकिंग कर बिना टिकट सफर कर रहे 29436 यात्रियों को पकड़कर 2.76 करोड़ रुपये जुर्माना वसूल किया है।

रेल डिवीजन फिरोजपुर के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर परमदीप सिंह सैनी ने बताया कि मार्च माह में टिकट चेकिंग के दौरान 2.76 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। फिरोजपुर मंडल के टिकट चेकिंग दल की तरफ से ट्रेनों में अनाधिकृत रूप से यात्रा कर रहे रेलयात्रियों की इस प्रवृति पर रोक लगाने के लिए ट्रेनों में लगातार टिकट चेकिंग की जा रही है। मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ की तरफ से मार्च माह के दौरान ट्रेनों में टिकट चेकिंग के दौरान कुल 29436 यात्री बिना टिकट व अनियमित यात्रा करते हुए पाए गए। इन यात्रियों से जुर्माने के तौर पर लगभग 2.76 करोड़ रुपये का राजस्व वसूल किया गया है। फिरोजपुर मंडल ने वर्तमान वित्त वर्ष में टिकट चेकिंग के माध्यम से लगभग 34.14 करोड़ रुपये का राजस्व वसूल किया है। 

मंडल के रेलवे स्टेशनों को साफ-सुथरा बनाए रखने तथा आम जनता को स्टेशनों पर गंदगी फैलाने से रोकने एवं उनको साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए मंडल के मुख्य स्टेशनों पर नियमित जांच की जाती है। इसके फलस्वरूप मार्च माह में 449 यात्रियों को स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने के कारण उनसे 78 हजार रुपये से अधिक वसूल किए गए है।

अन्य अपराधों के लिए जुर्माना

फर्जी तरीके सफर करने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का प्रवाधान है। बेवजह चेन पुलिंग करने पर 12 महीने की जेल या 1000 रुपये या फिर दोनों, दिव्यांगों के लिए आरक्षित कोच में सफर करने पर 3 महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर 3 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। रेलवे की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश पर 6 महीने की जेल, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। पहली बार गंदगी फैलाते पाए जाने पर 100 रुपये, उसके बाद 250 रुपये या 1 महीने की जेल भी हो सकती है। 

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