आम्रपाली प्रोजेक्ट: सुप्रीम कोर्ट का बैंकों को आदेश, 29 मार्च तक जारी करें 1500 करोड़ रुपये

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आम्रपाली प्रोजेक्ट: सुप्रीम कोर्ट का बैंकों को आदेश, 29 मार्च तक जारी करें 1500 करोड़ रुपये
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आम्रपाली प्रोजेक्ट: सुप्रीम कोर्ट का बैंकों को आदेश, 29 मार्च तक जारी करें 1500 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम्रपाली प्रोजेक्ट (Amrapali Project) मामले की सुनवाई के दौरान कंसोर्शियम ऑफ बैंक (Consortium of Banks) से कहा है कि वह 29 मार्च तक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रिलीज करे। ऐसा इसलिए ताकि प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी NBCC को पैसे की किल्लत न हो। कंसोर्शियम ऑफ बैंक को आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए 1500 करोड़ रुपये की फंडिंग करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक एनबीसीसी को फंडिंग कर दे ताकि एनबीसीसी को फंड की कमी न हो।

बायर्स के वकील एमएल लाहौटी ने एनबीटी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट रिसीवर ने शीर्ष अदालत को बताया कि आम्रपाली प्रोजेक्ट की फंडिंग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। बैंकों को फंडिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल केस के तहत कहा है। प्रोजेक्ट का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट खुद है और ऐसे में फंडिंग और एनपीए की आरबीआई की आशंका सही नहीं है। आरबीआई का कहना था कि बैंक का पैसा पब्लिक मनी है और आरबीआई रेग्युलेटर है, ऐसे में उसे इस बात को लेकर चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की दलील को नहीं माना और कहा कि यह प्रोजेक्ट शीर्ष अदालत की देखरेख में चल रहा है और बैंक की फंडिंग के बाद किसी भी तरह की परेशानी हुई तो खुद सुप्रीम कोर्ट मामले को देखेगा और जरूरत पड़ी तो आरबीआई से कहेगा।

7 बैंकों का है कंसोर्शियम
सुप्रीम कोर्ट ने बैक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की अगुवाई वाले सात बैंकों के कंसोर्शियम से कहा है कि वह 29 मार्च तक फंडिंग का काम पूरा करे ताकि एनबीसीसी को फंड की कमी दूर हो। एनबीसीसी ने कहा था कि वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है और फंड की कमी है, ऐसे में उसकी फंडिंग तुरंत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कंसोर्शियम ऑफ बैंक ने 1500 करोड़ की फंडिंग की बात पर सहमति जताई थी। इंडियन बैंक ने भी फंडिंग को लेकर रजामंदी दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी कहा है कि वह फंडिंग को फाइनल करे। सभी बैंकों को 29 मार्च तक फंड रिलीज करने को कहा गया है।

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इसी बीच लाहौटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह बात आ चुकी है कि आम्रपाली के डायरेक्टर्स ने बायर्स के 11 हजार करोड़ रुपये डायवर्ट किए थे और उसे वसूला जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में प्रेम मिश्रा ने भी फंड डायवर्ट किए हैं, जिसे वसूला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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एनबीसीसी पहले ही लगा चुका है 100 करोड़ से ज्यादा
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की ओर से पेश वकील एमएल लाहौटी ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले में फंड जल्दी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट का काम न रुके। लाहौटी ने कोर्ट को पिछली सुनवाई में कहा था कि आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए बैंकों की ओर से फंडिंग अभी तक नहीं शुरू की गई है। बैंकों को जल्द से जल्द फंडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एनबीसीसी ने पहले ही 100 करोड़ से ज्यादा पैसे इसमें लगा दिए हैं। इसलिए तुरंत कंसोर्शियम ऑफ बैंक की ओर से फंड रिलीज किया जाना चाहिए। बैंकों की ओर से पेश एक वकील ने कोर्ट को बताया था कि बैंकों की ओर से 1500 करोड़ का क्रेडिट लाइन आम्रपाली प्रोजेक्ट को दिया जाना है।

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