अमृतसर डिवेल्पमेंट अथॉरिटी की अवैध कालौनियों पर कार्रवाई: नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा; एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी – Amritsar News h3>
पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत अमृतसर विकास प्राधिकरण (ADA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ADA के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह (IAS) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन (PCS) के आदेशों पर जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिं
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रेगुलेटरी विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (JES), ADA अमृतसर और थाना कत्थूनंगल के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित गांव पाखरपुरा और गांव कत्थूनंगल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में निर्माण को गिरा दिया गया।
जिला टाउन प्लानर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के निर्देशों के तहत भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए पापरा एक्ट-1995 के अंतर्गत नोटिस जारी कर इन कॉलोनियों के निर्माण कार्य रुकवाए गए थे। लेकिन कॉलोनी मालिकों ने सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा, जिसके चलते आज शुक्रवार को डिमोलिशन की कार्रवाई की गई।
बुल्डोजर चला कर निर्माण कार्य गिराया गया।
पहले भी गिराया गया था निर्माण
उन्होंने यह भी बताया कि इन कॉलोनियों के खिलाफ पहले भी 16 जनवरी 2025 को डिमोलिशन की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी मालिकों ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिससे मजबूरन नए बनाए गए ढांचों को दोबारा गिराया गया।
जिला टाउन प्लानर ने यह स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 में 2024 में किए गए संशोधन के तहत 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग अब तक कुल 15 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइज़र और निर्माणकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिख चुका है।
निर्माण पर निगरानी रख रहा विभाग
इसके अलावा PUDA के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर ज़िले में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रुकवाए जा रहे हैं और संबंधित थाना अधिकारियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है।
जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले PUDA से कॉलोनी की स्वीकृति की जांच जरूर करें, ताकि उनके धन का नुकसान न हो और भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जिले में किसी भी जगह निर्माण कार्य शुरू करने से पहले PUDA विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करें।