अब 21 मई तक ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे टीचर: आयुक्त लोक शिक्षण ने बढ़ाई समयसीमा, 25 मई से जारी होंगे तबादला आदेश – Bhopal News

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अब 21 मई तक ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे टीचर:  आयुक्त लोक शिक्षण ने बढ़ाई समयसीमा, 25 मई से जारी होंगे तबादला आदेश – Bhopal News
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अब 21 मई तक ट्रांसफर आवेदन कर सकेंगे टीचर: आयुक्त लोक शिक्षण ने बढ़ाई समयसीमा, 25 मई से जारी होंगे तबादला आदेश – Bhopal News

प्रदेश में तबादला नीति के आधार पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तारीख में बदलाव किया है। अब टीचर्स के तबादले के लिए 21 मई तक आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और अन्य कई विभागों ने भी तबादले के लिए ऑनलाइन आव

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लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 के लिए जारी तबादला नीति के क्रियान्वयन के लिए टाइम टेबल तय किया गया है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा पूर्व में 16 मई 2025 तय की गई थी। इसके बाद 20 मई से तबादला आदेश जारी किए जाने थे। अब इस तिथि में बदलाव किया गया है।

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लोक शिक्षण आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की तारीख 16 मई से बढ़ाकर 21 मई तक कर दी गई है। इसी तरह तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा भी 20 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। आयुक्त ने संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, सभी कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, संयुक्त संचालक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इसके आधार पर तबादले के आवेदन लेने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए कहा है।

स्वास्थ्य विभाग में 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन

स्कूल शिक्षा विभाग के साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी स्वैच्छिक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। नियमित अधिकारी और कर्मचारी 14 से 19 मई के बीच ई-HRMIS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। स्वास्थ्य आयुक्त के अनुसार हर आवेदक को 10 स्थानों की प्राथमिकता देनी होगी। एक बार में केवल एक आवेदन ही स्वीकार होगा और उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी। 20 मई तक सभी दस्तावेजों और आवेदनों का सत्यापन कर लिया जाएगा। इसके बाद तबादला आदेश आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर तबादले ऑफलाइन किए जाएंगे लेकिन संबंधित अधिकारी को उसे 7 कार्यदिवस के भीतर पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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