अब भी छोटे प्लॉटों पर निर्माण के लिए लेना पड़ रही अनुमति | Permission is still required for construction on small plots | News 4 Social h3>
भोपालPublished: Nov 20, 2023 06:40:15 pm
1100 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए भवन अनुज्ञा की नहीं है जरूरत
अब भी छोटे प्लॉटों पर निर्माण के लिए लेना पड़ रही अनुमति
भोपाल. छोटे प्लॉट को भवन अनुज्ञा की झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए बने नियम हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। शासन ने 1100 वर्गफीट के प्लॉट पर डीम्ड अनुज्ञा का नियम बनाया है। लेकिन बैंक लोन लेने के लिए डीम्ड अनुज्ञा जरूरी है। बिना इसके लोन नहीं मिलता। ऐसे में छोटे प्लॉटों को अनुज्ञा मुक्त करने के फैसले का लाभ मध्यम वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। डीम्ड अनुज्ञा को बैंक समेत अन्य संस्थानों में मान्यता को लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन या नियम जारी नहीं किया। इसलिए यह परेशानी आ रही है। बीते दो माह में चार अनुज्ञाएं भी इससे जारी नहीं कराई गईं।
बैंकों को निर्देश मिले तो बढ़ें अनुज्ञाएं, ड्राइंग से भी मिले छूट, लोगों को मिले राहत
भवन अनुज्ञा के सॉफ्टवेयर में 1100 वर्गफीट तक की साइज के प्लॉट पर डीम्ड अनुमति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस साइज के प्लॉट पर मध्यमवर्गीय लोग घर बनाते हैं और 80 फीसदी से ज्यादा इसके लिए बैंक लोन लेते हैं। इसके लिए तमाम तरह की एनओसी व अन्य औपचारिकताएं पूरी करना होती हैं। बैंङ्क्षकग सिस्टम में डीम्ड परमिशन को मंजूरी मुश्किल होती है, इसलिए लोग इससे फिलहाल बच रहे हैं। आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर राजेश चौरसिया का कहना है कि डीम्ड परमिशन के लिए भी सामान्य परमिशन की तरह नक्शा बनाने के साथ तमाम तरह की एनओसी व दस्तावेज चाहिए। ऐसे में इस तरह की अनुमति को मान्यता के लिए बैंङ्क्षकग समेत अन्य जगहों पर विशेष निर्देश जारी करना चाहिए।
इन कारणों से हो रही गफलत
– सरकार ने 1100 वर्गफीट तक की भवन अनुज्ञा मुक्त कर दिया, लेकिन इन्होंने बिङ्क्षल्डग परमिशन की प्रक्रिया को ही इसमें लागू कर रखा।
– आवेदन कर बिङ्क्षल्डग बनाने की स्थिति करना थी, लेकिन इस सिस्टम को भी लागू नहीं करा सके, लोगों को काटने पड़ते हैं कई-कई बार चक्कर
फैक्ट फाइल
– 9361 अनुमतियां 1100 वर्गफीट से छोटे प्लॉट पर
– 14271 अनुमतियां जारी हुईं एक साल में
– 9361 अनुमतियां 1100 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए रहीं
– 65 प्रतिशत अनुमतियां छोटे प्लॉट लेते हैं
– 03 साल से छोटे प्लॉट को अनुज्ञा से मुक्त करने की योजनाओं पर काम चला
– 80 फीसदी से ज्यादा लोग घर बनाने लेते हैं बैंक लोन
इनका कहना है
अभी नए सिस्टम से काम शुरू हुआ है। सभी तरह की अनुमतियां होंगी। लोग अपनी जरूरत के अनुसार अनुज्ञा लेते हैं।
– नीरज आनंद लिखार, चीफ सिटी प्लानर
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भोपालPublished: Nov 20, 2023 06:40:15 pm
1100 वर्ग फीट तक के प्लॉट के लिए भवन अनुज्ञा की नहीं है जरूरत
अब भी छोटे प्लॉटों पर निर्माण के लिए लेना पड़ रही अनुमति
भोपाल. छोटे प्लॉट को भवन अनुज्ञा की झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए बने नियम हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। शासन ने 1100 वर्गफीट के प्लॉट पर डीम्ड अनुज्ञा का नियम बनाया है। लेकिन बैंक लोन लेने के लिए डीम्ड अनुज्ञा जरूरी है। बिना इसके लोन नहीं मिलता। ऐसे में छोटे प्लॉटों को अनुज्ञा मुक्त करने के फैसले का लाभ मध्यम वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। डीम्ड अनुज्ञा को बैंक समेत अन्य संस्थानों में मान्यता को लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन या नियम जारी नहीं किया। इसलिए यह परेशानी आ रही है। बीते दो माह में चार अनुज्ञाएं भी इससे जारी नहीं कराई गईं।
बैंकों को निर्देश मिले तो बढ़ें अनुज्ञाएं, ड्राइंग से भी मिले छूट, लोगों को मिले राहत
भवन अनुज्ञा के सॉफ्टवेयर में 1100 वर्गफीट तक की साइज के प्लॉट पर डीम्ड अनुमति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस साइज के प्लॉट पर मध्यमवर्गीय लोग घर बनाते हैं और 80 फीसदी से ज्यादा इसके लिए बैंक लोन लेते हैं। इसके लिए तमाम तरह की एनओसी व अन्य औपचारिकताएं पूरी करना होती हैं। बैंङ्क्षकग सिस्टम में डीम्ड परमिशन को मंजूरी मुश्किल होती है, इसलिए लोग इससे फिलहाल बच रहे हैं। आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर राजेश चौरसिया का कहना है कि डीम्ड परमिशन के लिए भी सामान्य परमिशन की तरह नक्शा बनाने के साथ तमाम तरह की एनओसी व दस्तावेज चाहिए। ऐसे में इस तरह की अनुमति को मान्यता के लिए बैंङ्क्षकग समेत अन्य जगहों पर विशेष निर्देश जारी करना चाहिए।
इन कारणों से हो रही गफलत
– सरकार ने 1100 वर्गफीट तक की भवन अनुज्ञा मुक्त कर दिया, लेकिन इन्होंने बिङ्क्षल्डग परमिशन की प्रक्रिया को ही इसमें लागू कर रखा।
– आवेदन कर बिङ्क्षल्डग बनाने की स्थिति करना थी, लेकिन इस सिस्टम को भी लागू नहीं करा सके, लोगों को काटने पड़ते हैं कई-कई बार चक्कर
फैक्ट फाइल
– 9361 अनुमतियां 1100 वर्गफीट से छोटे प्लॉट पर
– 14271 अनुमतियां जारी हुईं एक साल में
– 9361 अनुमतियां 1100 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए रहीं
– 65 प्रतिशत अनुमतियां छोटे प्लॉट लेते हैं
– 03 साल से छोटे प्लॉट को अनुज्ञा से मुक्त करने की योजनाओं पर काम चला
– 80 फीसदी से ज्यादा लोग घर बनाने लेते हैं बैंक लोन
इनका कहना है
अभी नए सिस्टम से काम शुरू हुआ है। सभी तरह की अनुमतियां होंगी। लोग अपनी जरूरत के अनुसार अनुज्ञा लेते हैं।
– नीरज आनंद लिखार, चीफ सिटी प्लानर